जयपुर
तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-1 भर्ती-2022 में नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों पर लगी रोक को हटाए हुए इस मामले में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश प्रियंका शर्मा सहित 141 अन्य याचिकाओं पर सुनाया। याचिकाएं खारिज होने के साथ ही अब शेष नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है। अब 6 हजार पदों पर नियुक्तियां हो पाएंगी।
अदालत ने कहा कि कोर्ट के आदेश से गठित विशेषज्ञ कमेटी ने भी प्रश्नों के पूर्व के जवाबों को सही माना है। लिहाजा सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। हाईकोर्ट ने कहा-अदालत एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने रोक हटाते हुए कहा कि “अदालत एक्सपर्ट कमेटी के फैसले को रिव्यू नहीं कर सकती। बोर्ड ने विवादित प्रश्नों को लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही परिणाम जारी किया है।”
आपको बता दें कि अदालत ने गत 30 नवंबर को सुनवाई के दौरान यथा स्थिति के आदेश दिए थे। याचिकाओं में अदालत को बताया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक के 21 हजार पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसकी लिखित परीक्षा के बाद बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियां मांगी। इस उत्तर कुंजी में याचिकाकर्ताओं के जवाब सही थे।
वहीं, बोर्ड ने मामले में एक्सपर्ट कमेटी गठित कर करीब 22 सवालों के जवाबों में से कुछ को डिलीट कर दिया और कुछ सवालों के जवाब बदल कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। बोर्ड की ओर से सवालों के जवाब गलत जांचने के चलते याचिकाकर्ता चयन से बाहर हो गए। याचिका में कहा गया कि भर्ती में उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं के साथ डिप्लोमा है। इसके बावजूद कमेटी ने विवादित प्रश्नों की जांच के दौरान राज्य सरकार और मान्यता प्राप्त संस्थाओं की पुस्तकों को आधार ना मानकर पीजी स्तर की पुस्तकों और निजी प्रकाशकों की किताबों को आधार बनाया। ऐसे में कमेटी की ओर से पेश रिपोर्ट सही नहीं है, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
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