जयपुर
पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने (Pocso Court Hearing) जयपुर के नरेना थाना इलाके में 11 अगस्त 2021 को चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने और फिर तालाब में डुबोकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। जयपुर पोक्सो कोर्ट की ओर से किसी आरोपी को दिया गया पहला मृत्युदंड है।
पोक्सो कोर्ट में ट्रायल के दौरान 41 गवाहों के बयान करवाने के साथ ही 141 दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी सुरेश को बच्ची की हत्या और बलात्कार का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है।
अदालत ने फैसला सुनते हुए कहा कि अभियुक्त को सभ्य समाज में जीवित रहने का कोई हक नहीं है। उसने अपनी काम वासना मिटाने के लिए न सिर्फ मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित कार्य किया, बल्कि बाद में उसकी हत्या भी कर दी।आदालत ने कहा कि अभियुक्त के कृत्य से पीड़ित परिवार जीवन भर इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा।
यह था मामला
मामले के अनुसार परिवादी ने गत 12 अगस्त की सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी बीती रात पड़ोस में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वहीं, थोडी देर बाद पुलिस को सूचना मिली की एक बच्ची की लाश तलाई में तैर रही है। इस पर पुलिस ने बच्ची के शव की शिनाख्त कराई तो वह लापता हुई बच्ची का ही निकला। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हत्या पूर्व उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया था।इस पर पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर अनुसंधान किया और 13 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर 25 अगस्त को उसके खिलाफ अदालत ने आरोप पत्र पेश कर दिया। अदालत ने गत पांच फरवरी को अभियुक्त को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित (Jaipur Rape and Murder of Four Year Girl) अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। आज सजा का ऐलान किया गया।
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