जयपुर
राज्य सरकार ने मंगलवार को न्यायिक अधिकारियों के विभिन्न भत्तों और सेवा शर्तों को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह स्वीकृति द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों और उच्चतम न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ के मामले में पारित निर्णय 04.01.2024 के अनुरूप सेवारत एवं सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों एवं पारिवारिक पेंशनर्स को विभिन्न भत्तों व सेवा शर्तों के तहत दे गई है।
इन भत्तों में गृह निर्माण अग्रिम भत्ता, संतान शिक्षा भत्ता, उच्चतर अर्हता भत्ता, जटिल स्थान भत्ता, गृह अर्दली/घरेलू सहायता भत्ता, फिक्स्ड चिकित्सा भत्ता, प्रशासनिक कार्य के लिए विशेष वेतन, फर्नीचर एवं एयर कंडीशनर भत्ता, सत्कार भत्ता, स्थानांतरण अनुदान आदि अन्य भत्ते शामिल हैं। अधिकांश भत्ते 01 जनवरी, 2016 से दिये जायेंगे। आपको बता दें कि अभी तक 13 राज्यों द्वारा उक्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जा चुका है।
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