जयपुर
राज्य सरकार की अनुशंषा पर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई न्यायिक जांच कमेटी ने सुविवि के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह को निर्दोष पाया है। अमेरिका सिंह पर गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर सहित अन्य कॉलेजों की स्थापना के संबंध में राजकार्य में लापरवाही व सरकार को भ्रामक रिपार्ट पेश करने के आरोप लगे थे। अब इस मामले में उनको क्लीन चिट मिल गई है। कमेटी ने पुलिस में दर्ज FIR को रद्द करने की सिफारिश भी की है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने दोषमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए।
आपको बता दें कि प्रोफेसर अमेरिका सिंह उदयपुर में कुलपति रहते हुए सुविवि की चंपाबाग में स्थित जमीन के कब्जे को हटाने को लेकर विवाद में आए थे और इसके बाद गुरुकुल विश्वविद्यालय सीकर सहित अन्य कॉलेजों की स्थापना के दौरान राजकार्य में लापरवाही व भ्रामक रिपार्ट देने के आरोप लगे थे। इन आरोपों पर प्रोफेसर अमेरिका सिंह को 14 जुलाई 2022 को कुलपति पद से निलंबित कर दिया गया था।
कुलपति पर लगे आरोपों के बाद राज्य सरकार की अनुशंसा पर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से गठित टीम के न्यायिक जांच अधिकारी महावीर प्रसाद गुप्ता व अन्य ने प्रकरण की बिन्दुवार जांच की। टीम ने प्रोफेसर अमेरिका सिहं को कुलपति के पद से हटाने की अनुशंसा आधारहीन व तथ्यों से परे पाई। इसके अलावा प्रकरण से संबंधित धोखाधड़ी की अशोकनगर थाने जयपुर में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की अनुशंसा की।
जांच रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यपाल व कुलाधिपति कलराज मिश्र ने आदेश जारी कर कुलपति के प्रकरण में किसी भी प्रकार की संलिप्तता न पाए जाने पर उन्हें दोषमुक्त घोषित किया। राज्यपाल ने कुलपति के निलंबन अवधि का भुगतान पूर्ण वेतन के आधार पर देने के आदेश दिया।
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