भरतपुर
भरतपुर ज़िला व्यापार महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष संजीव गुप्ता के नेतृत्व में श्रम विभाग के संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ओ. पी .सहारण के बुलावे पर मिला। प्रतिनिधिमंडल में जिला महामंत्री नरेंद्र गोयल, शहर अध्यक्ष भगवानदास बंसल, जिला प्रवक्ता विपुल शर्मा शामिल थे।
मीटिंग में जिला श्रम कल्याण अधिकारी, हसीना बानो ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा असंगठित कामगारों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन योजना शुरू की गई है। जिसमें सभी प्रकार के असंगठित श्रमिक योजना का लाभ ले सकते हैं, जैसे कि दुकानों पर काम करने वाले, खेती,पशुपालन, ऑटोमोबाइल, बेकरी, चूड़ी, बैंड, साइकिल, ईंट भट्टा, केबल टीवी, कारपेंटर, कैटरिंग,टेंट, घरेलू श्रमिक, फूल माला, नाई, कुम्हार, कचरा बिनने वाले, धोबी, ड्राइवर, हेल्पर, सब्जी वाले , चाटपकौड़ी , ढकेल वाले,इत्यादि कोई भी श्रमिक जिसकी मासिक आय 15000/~रु से कम है, और 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग में है, वह इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकता है। योजना के अन्तर्गत 18 से 40 वर्ष आयु के श्रमिक के लिए 55 रुपए से 200 रुपए उम्र के हिसाब से मासिक जमा कराने होंगे। उतने ही रुपए सरकार द्वारा श्रमिक के खाते में जमा करवाए जाएंगे। 60 वर्ष की उम्र तक जमा कराने के पश्चात 61वें वर्ष से 3000/ रुपए मासिक पेंशन शुरू हो जायेगी। श्रमिक की मृत्यु के बाद श्रमिक के परिवार/ नॉमिनी को 50% पेंशन दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत श्रमिक का 2 लाख का बीमा भी किया गया है। वह श्रमिक जो ई .एस .आई, पी. एफ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जैसी सुविधा का लाभ ले रहे हैं वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना का लाभ वह छोटे व्यापारी भी ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है एवं सालाना टर्न ओवर 1.5 करोड़ से कम है और इनकम टैक्स पेयी नहीं है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन किसी भी ई मित्र पर कराया जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बचत खाते की पासबुक, व मोबाइल साथ ले जाना होगा। भरतपुर ज़िला व्यापार महासंघ ने सभी मध्यम वर्ग व्यापारी व सभी श्रमिक भाइयों से अपील की कि इस सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठाएं।
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