भरतपुर
जिला बाल संरक्षण इकाई भरतपुर की ओर से देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को परिवार का प्यार देने के लिए सामूहिक पालन पोषण देखरेख (ग्रुप फोस्टर केयर) योजना संचालित है। जिसके तहत भावी पोषक माता पिता बनने के लिये जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवेदन मांगे गये हैं।
सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग ने बताया कि सामूहिक पालन पोषण देखरेख (ग्रुप फोस्टर केयर) योजना के तहत ऐसे परिवार/व्यक्ति जो कि देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पारिवारिक वातावरण में पालन पोषण एवं देखरेख के करने के लिए इच्छुक हो, वो कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई 261, राजेन्द्र नगर भरतपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत 0 से 18 वर्ष की कम आयु के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले अधिकतम 08 बच्चों की पारिवारिक देखरेख (दत्तक ग्रहण से अलग) उपलब्ध कराई जायेगी।
पोषक परिजनों के लिए योग्यता
भावी पोषक परिवार (माता-पिता) की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए एवं शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य होने चाहिये। भावी पोषक परिवार (माता-पिता) एवं परिवार के सदस्यों के स्वस्थ्य होने के प्रमाणन के लिये ह्यूमन इम्यूनो वायरस (एचआईवी), तपेदिक (टीबी) और हैपेटाइटिस बी इत्यादि का चिकित्सीय परीक्षण आवश्यक है। पोषक माता-पिता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज-भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आयु संबंधित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न पत्र की प्रति, चिकित्सा प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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