बारां
ACB Court: गबन के एक मामले में करीब 25 साल बाद ACB कोर्ट का फैसला आ गया। इस मामले में कोर्ट ने वन विभाग के एक रिटायर्ड अफसर को 76 साल की उम्र में तीन साल के कारावास की सजा सुनाई और साथ में 3 लाख 20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
मामला राजस्थान (Rajasthan) के बारां (Baran) का है जहां के वन विभाग में करीब 25 साल पहले 1 लाख 19 हजार 595 रुपए के गबन का मामला सामने आया था। इसी मामले में न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने बारां के वन विभाग के तत्कालीन अधिकारी सुरेश चंद जैन (76) को 3 साल के कारावास की सजा और 3 लाख 20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने तेंदू पत्ता प्रभारी रहते 1 लाख 19 हजार 595 रुपए का गबन किया था।
जानें पूरा मामला
सहायक निदेशक अभियोजन जया गौतम ने बताया कि वन मंडल बारां अलग-अलग इकाई में बंटा हुआ था। आरोपी सुरेश चंद तेंदू पत्ता प्रभारी था। प्रभारी के पद पर रहते हुए साल 1995 से 1998 तक (3 साल तक) तेंदू पत्ता इकाइयों से आने वाली राशि में से गबन किया था। आरोपी सुरेश चंद क्रेता को मूल रसीद में मूल राशि भरकर देता था, लेकिन काउंटर रसीद कम पैसों की काटता था। इस पर साल 1999 में मामला दर्ज कर एसीबी ने जांच की। प्राथमिक जांच में गबन की बात सामने आई। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एसीबी में 29 मामले दर्ज हुए। एसीबी ने आरोपी को साल 2000 में गिरफ्तार किया था।
जया गौतम ने बताया कि मैसर्स मनोहर बीड़ी फैक्ट्री मनोहरथाना के प्रोपराइटर से साल 1995 में 1 लाख 19 हजार 595 की रकम प्राप्त की। लेकिन उस राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया। इस मामले में बारां एसीबी ने जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट में 30 से ज्यादा गवाहों के बयान करवाए गए। आरोपी के खिलाफ अब तक 7 मामलों में फैसला आ चुका है। जिनमें कोर्ट ने 1 मामले में बरी किया है, बाकी 6 मामलों में सजा सुनाई है।
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