इस स्टेट में अब वकीलों को भी मिलेगी पेंशन, चिकित्सा बीमा के लिए प्रीमियम भी देगी सरकार

रांची 

देश में झारखंड ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां वकीलों को भी सरकार पेंशन देगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने यह फैसला किया है। इसके साथ ही सरकार वकीलों का स्वास्थ्य बीमा भी करेगी जिसका प्रीमियम भी सरकार देगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने वकीलों के लिए तीन प्रमुख फैसले किए जिसमें वकीलों को पेंशन, अधिवक्ता कल्याण कोष, और अधिवक्ता कल्याण न्यास निधि समिति से जुड़े मामले शामिल हैं। वहीं भाजपा ने सरकार के इस फैसले को  वकीलों के साथ बड़ी धोखाधड़ी करार दिया है।

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झारखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार 65 वर्ष से अधिक के अधिवक्ताओं को लाइसेंस सरेंडर करने पर प्रतिमाह 14 हजार रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। पहले ये वकील अधिवक्ता कल्याण कोष से सात हजार रुपए प्राप्त करते थे, लेकिन अब उन्हें कुल 14 हजार रुपए पेंशन मिलेगी यह व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष से लागू होगी इसके लिए झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.60 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया गया है

5 हजार रुपए स्टाइपेंड
नए वकीलों को पहले तीन साल तक स्टाइपेंड के रूप में अधिवक्ता कल्याण कोष से प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि मिलती थी जो अब बढ़ाकर पांच हजार रुपए कर दी गई है इनमें ढाई हजार रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे इसके लिए भी सरकार ने डेढ़ करोड़ रुपए के अनुदान भुगतान की मंजूरी दी है

5 लाख रुपए का चिकित्सा बीमा
इसके अतिरिक्त, सरकार ने प्रदेश के 30 हजार अधिवक्ताओं को पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का निर्णय किया है। इसके लिए 6000 रुपए का प्रीमियम सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास को देगी इस प्रीमियम के भुगतान के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी है महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जो वकीलों को पेंशन प्रदान करेगा

भाजपा ने बताया इसे वकीलों के साथ धोखाधड़ी
भाजपा विधि प्रकोष्ठ की शनिवार को सिविल कोर्ट बार एसोशिएसन में प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक मे झारखंड राज्य सरकार द्वारा किए इस फैसले को  वकीलों को ठगने के लिए लॉलीपॉप करार दिया गया सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि वकीलों के लिए कुल राशि राज्य सरकार द्वारा 9 करोड़ का स्वीकृति दे दी गयी, जिसमें 6000 रुपया प्रति अधिवक्ता बतौर अनुदान झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को सरकार देगी अब सवाल यह उठता है कि झारखंड के कुल वकील 33000 से अधिक हैं और उक्त 9 करोड़ को 6000 प्रति अधिवक्ता के हिसाब से 15000 वकीलों में ही समाप्त हो जायेगा इसका अर्थ यह हुआ कि आधे वकील ही इसका लाभ ले पाएंगे और आधे वकील इंतजार करेंगे

श्रीवास्तव ने कहा कि इस घोषणा के अलावा राज्य सरकार ने 65 वर्ष के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करने वालों को 14000  प्रति माह पेंशन देने का घोषणा किया है 14000 प्रति माह लेने के लिए कितने वकील, 65 वर्ष के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करेंगे यह अपने आप में ही हास्यपद है सरकार द्वारा यह घोषणा राज्य के वकीलों का वोट लेने के लिए उठाया गया एक कदम है राज्य के वकील समझ चुके हैं कि सरकार वकीलों को दो फाड़ में बांटकर फुट डालो और शासन करो की नीयत से उक्त घोषणा की है राज्य भर के वकील सरकार के इस घोषणा से दुखी हैं

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