बैंक के कैशियर को सात साल का कारावास, 2.19 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना, जानिए वजह

बेंगलुरू

बेंगलुरू में CBI  की एक विशेष अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (अब SBI) के एक कैशियर को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस कैशियर पर  2 करोड़ 19 लाख 35 हजार का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल मामला नवंबर 2016 में चलन से बाहर हो चुके नोटों को अवैध रूप से बदलने का है जिसमें  CBI  की एक विशेष अदालत ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर के के इस कैशियर को यह सजा सुनाई है। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का अब SBI में विलय हो चुका है।

CBI के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, ‘‘ बेंगलुरु में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने मैसूर जिले के पेरियापटना में उस समय स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की शाखा में कार्यरत बी दिनेश को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 2,19,35,000 रुपए  का जुर्माना भी लगाया है।’’

सीबीआई ने दिनेश के खिलाफ 10-23 नवंबर, 2016 की अवधि के दौरान 2.18 करोड़ रुपए से अधिक के वैध बैंक नोटों के साथ 1,000 रुपए  और 500 रुपए  के पुराने नोटों को धोखाधड़ी से बदलने के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।

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