राजस्थान सरकार ने GPF, पुरानी पेंशन योजना और CPF जैसी निधियों पर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज दर तय की है।
जयपुर। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पुरानी पेंशन योजना (OPS) से जुड़े अंशधारकों के लिए ब्याज दर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना और इसी तरह की अन्य निधियों में जमा रकम पर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश जारी किया है।
वित्त विभाग के वित्त (वेज एंड मीन्स) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी।
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GPF, OPS और CPF पर लागू होगी दर
वित्त विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि (GPF), पुरानी पेंशन योजना (OPS) और सामान्य भविष्य निधि जैसी अन्य निधियों, जिनमें कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड (CPF) शामिल है, में अंशधारकों के खाते में जमा राशि पर निर्धारित अवधि के दौरान 7.1 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलेगा। यह आदेश वित्त विभाग के 3 अगस्त 2026 के पूर्ववर्ती परिपत्र के क्रम में जारी किया गया है।
31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी ब्याज दर
सरकार की ओर से तय की गई ब्याज दर 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी है और 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। आदेश राज्यपाल के आदेश से जारी किया गया है। इस पर वित्त विभाग के संयुक्त सचिव हरीश लड्ढा के हस्ताक्षर हैं। वित्त विभाग ने आदेश की प्रतियां संबंधित सरकारी विभागों, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग, महालेखाकार कार्यालय और कोषागार अधिकारियों सहित संबंधित कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी हैं।
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