नई दिल्ली
भारतीय रेलवे (Indian Railways) के लाखों कर्मचारियों के लिए जल्दी ही एक बड़ी खुश खबर मिलने जा रही है। उनको अब रात्रि भत्ता फिर से मिलने जा रहा है। रेलवे ने कोरोना काल के दौरान अक्टूबर 2020 में रात्रि भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी थी। रेलवे बोर्ड अब फिर से इस भत्ते को लेकर अपनी सहमति दे चुका है। उसने हाल ही में जारी अपने एक पत्र में इस बारे में स्थिति भी साफ़ कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रात्रिकालीन भत्ते (Night Allowance For Railways Employees) की घोषणा होगी। रेल कर्मचारी रात्रि भत्ता भुगतान की मांग कर रहे थे।
रेल मंत्रालय ने उनके लिए रात्रि भत्ता सुविधा को फिर से बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पत्राचार के साथ ही सिफारिश भी की गई है। इस बाबत रेलवे बोर्ड ने AIRF के महासचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी है।
यह है पूरा मामला
कोरोना काल के दौरान ही अक्टूबर 2020 से रेलवे ने Night Allowance पर रोक लगा दी थी। जारी आदेश में साफ कर दिया था कि 43600 ग्रेड पे ज्यादा पाने वाले कर्मचारियों को रात्रि भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी आदेश दिए गए थे कि 43600 से अधिक ग्रेड पे वाले जितने कर्मचारियों को रात्रि भत्ते का भुगतान किया गया है, 2017 से ही उस रकम की रिकवरी भी की जाएगी। हालांकि देशभर में भारी विरोध के बाद रिकवरी के आदेश वापस ले लिए गए थे, पर 43600 ग्रेड पे से अधिक वालों के रात्रि भत्ते पर लगी रोक को वापस नहीं लिया गया था। जिससे स्टेशन मास्टर, रेल चालक, रेलवे गार्ड जैसे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा था। रेलवे यूनियन ने इस मामले को पिछले दिनों रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में भी उठाया था।
अब Night Allowance पर रेलवे बोर्ड ने दी सहमति
रेलवे यूनियन की मांग पर अब रेलवे बोर्ड भी सहमत हो गया है। उसने यह भरोसा भी दिया है कि बंद भत्ता फिर से चालू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने फेडरेशन को हाल ही में इस संबंध में पत्र भी भेजा है और जानकारी दी है कि रेलवे बोर्ड ने संबंधित मामले में वित्त मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। वित्त मंत्रालय के जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। वहां से मंजूरी की मुहर लगते ही रेलवे बोर्ड ग्रीन सिग्नल दे देगा।
इसे वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास सहमति के लिए बोर्ड के दिनांक 9.9.2021 और 23 नवंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से भेज दिया गया। सचिव की तरफ से बताया गया है कि व्यय विभाग ने दिनांक 16 दिसंबर 2021 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दी है। यह भी बताया कि इस मुद्दे पर डीओपीटी को एक रेफरेंस दिया गया है और डीओपीटी से जवाब का इंतजार है।
आपको बता दें कि रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) के पूर्व के एक बड़े फैसले के बाद जिन रेलवे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 43,600 रुपए से ज्यादा है, उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस (Night Duty Allowance) देना बंद कर दिया गया था। रेलवे के इस फैसले से करीब 3 लाख से अधिक रेल कर्मी प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुए। रात्रि भत्ता आवश्यक ट्रेन चलाने वाले ड्राइवरों, उसका संचालन करने वालों और मेंटनेंस आदि स्टाफ को दिया जाता है।
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