GST डिपार्टमेंट का 16 मई से शुरू हो रहा है यह विशेष अभियान, संदिग्ध फार्मों का होगा निरीक्षण, मची है खलबली | सही टैक्सपेयर भी हैं डरे हुए

GST 

अजय खंडेलवाल एडवोकेट, कर सलाहकार  


16 मई से GST डिपार्टमेंट का विशेष अभियान शुरू होने जा रहा है जिसमें GST ऑफिसर्स उन फार्मों का निरीक्षण करेंगे जो उनकी नजर में संदिग्ध हैं यानी Suspected हैं। इस सर्वे में उनका Verification होगा। अब कहते हैं गेहूं के साथ घुन भी पिसता है तो इस अभियान में Dishonest person तो पकड़े ही जायेंगे; पर इसमें Honest taxpayer को भी बेवजह परेशान होना पड़ सकता है। हालांकि GST अधिकारियों ने यह साफ़ कर दिया है कि सही टैक्सपेयर को डरने की जरूरत नहीं है।

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दरअसल इस सर्वे को लेकर व्यापारियों में भय की कई वजह हैं। विभाग ने Inspection का कोई fix criteria नहीं रखा है। किसी का भी नंबर लग सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं  है कि बड़े बड़े लोग या इंडस्ट्री इसके दायरे में आयेंगे। जबकि Composition scheme वाले भी चपेट में आ सकते हैं। उनको भी सारा रिकॉर्ड एकाउंट्स Maintain करना अनिवार्य है। inspection के समय मांगे गए दस्तावेज दिखाने होंगे और डिपार्टमेंट और GST ऑफिसर्स को संतुष्ट कराना होगा। तो आप सभी को सलाह है; सावधान रहिये, सुरक्षित रहिये। अपने व्यापारिक जगह पर sign board में  नाम के साथ GST नंबर जरूर लिखवा लें और दुकान पर GST registration सर्टिफिकेट भी जरूर लगाएं। ऐसा नहीं होने पर maximum 50000 की पेनल्टी आप पर लगाई जा सकती है।

आप ऐसा कहकर नहीं बच सकते कि यह एक मानवीय भूल है। विभाग को इसमें कोई राजस्व का नुकसान नहीं है। और यदि एक से ज्यादा स्थान पर आपका ऑफिस या गोदाम है या माल किसी और जगह (GST registration में एड्रेस है) उसके अलावा कहीं पर भी रहता है; चाहे घर पर हो या गोदाम में या वेयरहाउस या कोल्ड स्टोरेज किसी भी जगह हो। ऐसी अन्य जगह को भी GST registration में अमेंडमेंट करके जोड़ना अनिवार्य है। अन्यथा आपका स्टॉक अगर सर्वे के समय उस जगह नहीं मिलता है जहाँ पर आपका registered place of business है तो ऐसे माल को डिपार्टमेंट sales मतलब आपकी बिक्री मानकर आप पर टैक्स और पेनल्टी लगा सकता है।

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एक ही जगह पर एक से ज्यादारजिस्ट्रेशन  रखने वाले भी सावधान रहें। उनके पास भी पर्याप्त वजह भी  होनी चाहिए और स्टॉक वगैरह का justification होना चाहिए। साथ ही अपने बुक्स ऑफ एकाउंट्स को भी तैयार रखें। जैसे- सभी sales और purchase के बिल्स, eway bills की details, input register, stock register etc। अगर किसी registered व्यक्ति का business की जगह या गोदाम की जगह में बदलाव हो गया है तो ऐसी जगह को भी amendment करवाकर registration certificate में बदलाव कराना अनिवार्य है। अन्यथा GST ऑफिसर्स को अगर registration में दिखाई हुई जगह पर कोई संबधित व्यापार नहीं मिलता है तो non existance ग्राउंड को लेकर आपका GST registration कैंसिल भी हो सकता है।

अपने GST के सभी returns को आप टू डेट  फाइल रखना ही काफी नहीं है। यदि आपका supplier defaulter है मतलब वो suspicious कैटेगरी में आता है और उस पर department कार्यवाही कर रहा है तो ऐसे केस में भी संभवतः आपका मतलब recipient का ITC block किया जा सकता है। इनको सम्मन और नोटिस का सामना करना पड़  सकता है। इसमें पूछताछ हो सकती है।

समाधान क्या?
सवाल उठता है कि इन सबका समाधान क्या है? समाधान के लिए आप GST Expert  की professional सर्विसेस ले सकते हैं। कोई भी ऑफिसर्स आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकते। जो कानून में प्रोविजन नहीं है उनके लिए वो आपको बाध्य नहीं कर सकते। सब कुछ GST  के प्रोविजन को ध्यान में रखकर ही होगा। आप सभी को डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डट कर सामना कीजिये। किसी भी परिस्थिति में अपना धेर्य नहीं खोना है। सतर्क रहना है। सावधान रहना है और सुरक्षित रहना है। सतर्कता कैसे रखनी है, क्या-क्या सावधानी बरतनी है जिससे सुरक्षित रहा जा सके इन सबके GST Expert से सलाह ले सकते हैं।

GST automatic स्क्रूटनी भी अब शुरू हो गई है। GST में अब 2019-20 के बाद कोई भी discripancies अगर GST पोर्टल पर मालूम पड़ती है तो आपको system automatic स्क्रूटनी के तहत ASMT 10 नोटिस जारी कर देगा जिसका रिप्लाय आपको ASMT 11में देकर अपना पक्ष रख सकते हैं और वास्तव में गलती है या नहीं बता सकते हैं  अन्यथा रिप्लाय के समय  पर नहीं जाने पर आपको SCN DRC 01 जारी हो सकता।

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