922 पदों वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर संकट टला, याचिका वापस; अब भर्ती का रास्ता साफ | हाईकोर्ट में आयोग ने रखा पूरा रिकॉर्ड, याची पर शास्ति की मांग के बाद बदला रुख

राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 को लेकर हाईकोर्ट में चल रहा विवाद खत्म हो गया है। धर्मवीर मीणा ने याचिका वापस ले ली। 574 से बढ़कर 922 पदों पर भर्ती का मामला था।

जयपुर। राजस्थान में कॉलेज शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 को लेकर चल रहा कानूनी विवाद फिलहाल खत्म हो गया है। शुक्रवार को जयपुर हाईकोर्ट की एकलपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता धर्मवीर मीणा ने अपनी रिट याचिका वापस ले ली। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया पर छाया कानूनी संकट भी टल गया है।

मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से अधिवक्ता एम.एफ. बेग ने अदालत में विस्तृत जवाब पेश किया। आयोग ने याचिका में बताए गए तथ्यों को गलत और भ्रामक बताते हुए याचिकाकर्ता पर शास्ति यानी जुर्माना लगाने की मांग भी की थी। आयोग के इस पक्ष के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

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922 पदों पर भर्ती को लेकर उठा था विवाद

विवाद असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाए जाने से जुड़ा था। भर्ती का मूल विज्ञापन 18 सितंबर 2025 को 574 पदों के लिए जारी हुआ था।

इसके बाद कार्मिक विभाग ने 21 जुलाई 2025 को सेवा नियमों में संशोधन किया। इसमें अतिरिक्त पद बढ़ाने की सीमा 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई थी। आयोग के अनुसार इसी संशोधित नियम व्यवस्था के आधार पर बाद में 348 पद बढ़ाए गए और कुल पदों की संख्या 922 हो गई।

पदों की इस बढ़ोतरी को लेकर ही याचिका दायर की गई थी।

30 जुलाई के अंतरिम आदेश से शुरू हुआ था विवाद

मामला एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13640/2026, धर्मवीर मीणा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य से जुड़ा था। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 30 जुलाई 2026 को मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था।

इसके बाद आयोग ने मामले में तत्काल कदम उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 226(3) के तहत स्टे वेकेशन एप्लीकेशन और अपना जवाब दाखिल किया।

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आयोग ने कहा- गलत तथ्यों से भर्ती रोकने की कोशिश

अदालत में आयोग ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि याचिका और स्टे एप्लीकेशन में ऐसे तथ्य पेश किए गए, जो भ्रामक और गलत थे। आयोग ने कहा कि इन तथ्यों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया गया।

आयोग ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि गलत तथ्य प्रस्तुत करने और बिना आधार के न्यायालय का महत्वपूर्ण समय लेने के मामले में याचिकाकर्ता पर शास्ति लगाई जाए।

सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से दस्तावेज और तथ्यों का पक्ष रखे जाने के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका वापस ले ली।

भर्ती और इंटरव्यू पर नहीं लगा ब्रेक

इस पूरे विवाद के बीच आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रोकने के बजाय उसे आगे जारी रखा। 30 जुलाई के अंतरिम आदेश के बाद भी आयोग ने भर्ती के तहत इंटरव्यू के लिए सफल अभ्यर्थियों के परिणाम लगातार जारी किए।

आयोग के मुताबिक, इस कदम से भर्ती और साक्षात्कार प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से बाधित नहीं होने दिया गया।

बड़े भर्ती मामलों में पहले से कैविएट की तैयारी

इस मामले के बाद आयोग ने भविष्य की बड़ी भर्तियों को लेकर अपनी रणनीति में भी बदलाव की तैयारी की है। आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह के निर्देश पर तय किया गया है कि भविष्य में एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों वाली भर्तियों में अदालत में पहले से कैविएट दायर की जाएगी।

इसका उद्देश्य यह है कि भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ अचानक कोई न्यायिक कार्रवाई होने पर आयोग को अपना पक्ष रखने का अवसर मिले और पूरी भर्ती प्रक्रिया अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो।

3000 न्यायिक मामलों पर आयोग की नजर

आयोग के करीब 3000 न्यायिक मामले अलग-अलग अदालतों में लंबित बताए गए हैं। इनके प्रभावी और जल्द निस्तारण के लिए आयोग अध्यक्ष लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह स्वयं लीगल टीम के साथ मामलों की समीक्षा कर रहे हैं।

आयोग के अनुसार, केसों की व्यक्तिगत समीक्षा और रणनीतिक स्तर पर कानूनी पैरवी की तैयारी से अदालतों में आयोग का पक्ष प्रभावी तरीके से रखने पर जोर दिया जा रहा है।

लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह को भारतीय सेना के 51 सब एरिया, गुवाहाटी की विधि शाखा में काम करने का अनुभव भी रहा है। आयोग इसी विधिक अनुभव को न्यायिक मामलों की पैरवी में उपयोग कर रहा है।

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