नई दिल्ली
दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि “इस तरह के लोगों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी होनी चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान तब दिया जब ताहिर हुसैन ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति मांगी।
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2020 के दिल्ली दंगे और गंभीर आरोपों का आरोपी
ताहिर हुसैन, जो अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहा है, 2020 के दंगों का मुख्य आरोपी है। इन दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे, और ताहिर हुसैन पर आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का गंभीर आरोप है।
न्यायमूर्ति पंकज मिथल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने टिप्पणी की, ‘जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए।’ ताहिर हुसैन ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए। ताहिर हुसैन 2020 दिल्ली दंगों में मुख्य आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए, जो जेल में बंद हैं। जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। वास्तव में, इन सभी व्यक्तियों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की यह सख्त टिप्पणी एक बड़ा संदेश है उन राजनीतिक दलों के लिए जो दंगों और अपराधों में आरोपित लोगों को टिकट देकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था, बल्कि राजनीति में शुचिता की आवश्यकता को भी उजागर करती है।
यह टिप्पणी एक कड़ा संदेश है उन लोगों को, जो अपराध की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, और उन दलों को, जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। क्या भारतीय लोकतंत्र अपराध मुक्त राजनीति की ओर बढ़ेगा?
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है। फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने ताहिर हुसैन की जमानत पर कड़ी आपत्ति जताई है। अब मामले में मंगलवार को फिर सुनवाई है। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी। 8 फरवरी को वोटों की गिनती के साथ ही रिजल्ट सामने आएंगे।
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