नई दिल्ली
पेंशन और पेंशनर्स डिपॉर्टमेंट ने हाल ही में केंद्रीय कर्मारियों के लिए एनपीएस (NPS) कंट्रीब्यूशन से जुड़ी एक नई गाइडलाइन जारी की है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स डिपॉर्टेमेंट ने एक मेमोरंडम में कर्मचारियों के NPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी नई गाइडलाइन के बारे में बताया गया है।
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जारी की गई नई गाइडलाइन मौजूदा प्रावधानों को ही दोहराता है, जिसमें बताया गया है कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10 प्रतिशत NPS के लिए योगदान करना होगा। मेमोरंडम के मुताबिक, एनपीएस अमाउंट निकटतम पूर्ण रुपये तक पूर्णांकित की जाएगी, जबकि कंट्रीब्यूशन की समय-समय समीक्षा की जाएगी।
मेमोरंडम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड होता है तो, उसके पास एनपीएस कंट्रीब्यूशन को जारी रखने का विकल्प होगा, जबकि सस्पेंशन हटने के बाद वह फिर से सेवा में आता है तो, उस समय के वेतन के आधार पर योगदान की फिर से गणना की जाएगी। बता दें कि नई गाइडलाइन में यह भी साफ किया गया है कि अगर अगर कंट्रीब्यूशन में कोई गलती होती है तो, उसे ब्याज सहित लाभार्थी के पेंशन खाते में जमा कर दिया जाएगा।
प्रोबेशन के दौरान भी अंशदान करना अनिवार्य
नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहता है या बिना वेतन के छुट्टी पर है तो, उसे एनपीएस कंट्रीब्यूशन देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ, कमर्चारी दूसरे डिपॉर्टमेंट या दूसरे संस्थान में जाता है तो, उसे तभी इस प्रकार से अंशदान करना होगा। इसके अलावा, प्रोबेशन पीरिएड वाले एंप्लाई के लिए भी एनपीएस कंट्रीब्यूशन करना अनिवार्य है।
योगदान जमा करने में देरी होने पर ब्याज सहित मिलेगा पूरा पैसा
बता दें कि हर महीने होने वाली कटौती आहरण एवं संवितरण अधिकारी जमा करेंगे। इसके बाद वेतन एवं लेखा अधिकारी योगदानों को संकलित करके महीने के अंत तक ट्रस्टी बैंक को भेजेंगे। ज्ञापन में आगे कहा गया कि मार्च महीने के लिए विशेष समय-सीमा निर्धारित की जाएगी। अगर योगदान को जमा करने में वेतन एवं लेखा अधिकारी की ओर से किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो, कर्मचारी को ब्याज के साथ उनका योगदान दिया जाएगा।
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