नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पदोन्नति (promotion) और वित्तीय लाभ पर एक अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि सरकारी कर्मचारी (government employees) ये दोनों लाभ नहीं ले सकते। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है।
एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी (Central Government Employees) समयबद्ध पदोन्नति योजना (ACPS) के साथ-साथ संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (MACPS) के लाभ एक साथ नहीं ले सकता। अगर किसी कर्मचारी को MACPS के तहत दोहरा लाभ मिला है, तो केंद्र सरकार उनसे यह राशि वसूल सकती है।
फैसले का मुख्य बिंदु
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि MACPS में केवल वही कर्मचारी लाभ उठा सकते हैं जो समय के साथ तय किए गए नियमों का पालन करते हैं। अगर किसी कर्मचारी को पहले ही पदोन्नति या वित्तीय लाभ मिल चुका है, तो MACPS के तहत उन्हें दूसरा लाभ नहीं मिलेगा।
रिटायर कर्मचारियों के लिए राहत
हालांकि, कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे कर्मचारी जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं या इस फैसले के एक साल के भीतर रिटायर होने वाले हैं, उनसे बकाया राशि की वसूली नहीं की जाएगी।
क्या है MACPS और ACPS?
ACPS (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन स्कीम): यह योजना 1999 में लागू की गई थी। इसमें 12 और 24 साल की सेवा के बाद वित्तीय लाभ दिया जाता था।
MACPS (संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना): यह योजना 2008 में शुरू की गई। इसमें 10, 20 और 30 साल की सेवा पूरी करने पर तीन बार वित्तीय लाभ दिया जाता है।
मामले की पृष्ठभूमि
कुछ कर्मचारियों ने 2-4 साल की सेवा के बाद ही MACPS का लाभ उठाते हुए उच्च ग्रेड वेतन और वित्तीय लाभ प्राप्त किया। बाद में सरकार ने इसे गलत ठहराते हुए उनसे बकाया राशि की वसूली शुरू की।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
1. दोहरे लाभ की वसूली
- ऐसे कर्मचारियों से बकाया राशि वसूली जाएगी, जिन्हें MACPS के तहत दोहरा लाभ दिया गया।
- यह वसूली नोटिस जारी करने के बाद ही होगी और इसे दो साल में बिना ब्याज के किया जाएगा।
2. रिटायर कर्मचारियों को राहत
- रिटायर हो चुके या एक साल के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारियों से वसूली नहीं होगी।
3. पेंशन और वेतनमान पुनः निर्धारित
- पेंशन और वेतन 1 जनवरी 2025 से नए आधार पर लागू किए जाएंगे।
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