जयपुर
पत्नी से मिलने आए प्रेमी की हत्या मामले में एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने पति सहित तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 85 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्तों ने एक राय होकर युवक की हत्या कर साक्ष्य को छुपाने का अपराध किया है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मुराद बेग ने अदालत को बताया कि 16 जुलाई, 2015 को प्रहलाद खर्रा ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि उसके गांव का पड़ोसी सीकर निवासी राजेश कुमार वर्मा एक दिन पहले शाम को भांकरोटा जाने की कहकर घर से निकला था। वहीं, उसे सूचना मिली की राजेश की लाश भांकरोटा में जयसिंह पुरा रोड पर मिली है।
रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान एपीपी ने अदालत को बताया कि अभियुक्त पूरण की पत्नी का प्रेम प्रसंग राजेश के साथ चल रहा था। दोनों रोजाना मोबाइल पर बात करते थे। घटना के दिन पूरण की पत्नी ने राजेश को मिलने अपने पास बुलाया था, जिसकी जानकारी पूरण व अन्य अभियुक्तों को लग गई। ऐसे में उन्होंने पत्नी से मिलने पहुंचे पूरण डंडे और पत्थरों के वार से हत्या कर दी और उसकी लाश को जयसिंह पुरा से पत्रकार कॉलोनी जाने वाले रास्ते पर फेंक आए।
इस पर एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए पत्नी से मिलने आए प्रेमी की हत्या करने वाले पति पूरण, उसके भाई गीतम और एक चाचा ससुर गोपाल लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, प्रकरण से जुड़े आरोपी पिता मनोहर लाल की पूर्व में मौत होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई ड्रोप कर दी गई।
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