राजस्थान के लाखों अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट का झटका, पूरी चुकानी होगी प्राइवेट स्कूलों की फीस

नई दिल्ली

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 सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से सोमवार को राजस्थान के लाखों अभिभावकों को तगड़ा झटका लगा । अब इस फैसले  के बाद राजस्थान के निजी स्कूल के अभिभावकों को कोरोना काल के दौरान की अपने बच्चों की पूरी फीस चुकानी होगी। राजस्थान में निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर काफी लंबे समय से घमासान चल रहा था।  कोरोना के चलते पिछले करीब 9 महीनों तक प्रदेश के स्कूल बंद रहे तो वहीं निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। इस पर पैरेंट्स ने फीस को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी।

यह है मामला
कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेज के दौरान अभिभावकों ने फीस में रियायत की मांग की थी। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राहत देते फीस में छूट दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब फीस का पूरा भुगतान करना होगा। हालांकि अभिभावकों को यह फीस 6 किस्तों में चुकाने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब अभिभावकों को स्कूल की पूरी फीस चुकानी होगी। हालांकि पूर्व में महज ट्यूशन फीस का 70 फीसदी देना तय हुआ था लेकिन अब पूरी फीस चुकानी होगी।

पर बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल
5 मार्च से स्कूल अपनी फीस वसूल सकेंगे। कोर्ट के आदेशानुसार अब प्राइवेट स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं ले सकेंगे। 5 मार्च 2021 से छात्रों से सत्र 2019-20 में तय फीस के हिसाब से ही वसूली हो सकेगी। 

दबाव नहीं बना सकेंगे स्कूल
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी व्यवस्था दी कि जो अभिभावक फीस नहीं दे पाए हैं उनके बच्चों को परीक्षा या क्लासेज से बेदखल नहीं किया जा सकेगा। स्कूल फीस वसूली के लिए उन पर अनावश्यक दबाव नहीं बना सकेंगे। कोर्ट ने स्कूलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी छात्र की फीस जमा नहीं होने पर उसे स्कूल से बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

राजस्थान हाईकोर्ट ने दी थी राहत राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी स्कूल फीस विवाद में अभिभावकों को राहत दी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जिन निजी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाया है, वे ट्यूशन फीस का 70% ही फीस के तौर पर ले सकेंगे। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है।

ऐसे चला फीस लेने और न लेने का सिलसिला 

  • 28 अक्टूबर 2020 को फीस को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने किए आदेश
  • सीबीएसई की 9वीं से 12वीं तक की फीस में 30 फीसदी कटौती
  • आरबीएसई की 9वीं से 12वीं तक की फीस में 40 फीसदी तक कटौती
  • ट्यूशन फीस को लेकर निदेशालय की ओर से जारी किए गए थे आदेश
  • ऑनलाइन पढ़ाई की ट्यूशन फीस को लेकर किया गया था निर्धारण
  • स्कूल खुलने पर फीस में 10 फीसदी फीस और जोड़कर वसूलने के थे आदेश
  • कक्षा 1 से 8वीं तक की फीस को नहीं किया गया था निर्धारित
  • 18 दिसम्बर 2020 को हाईकोर्ट ने निदेशालय के आदेश के तहत दिए आदेश
  • स्कूलों को निदेशालय की निर्धारित फीस वसूलने के दिए आदेश
  • जिसके बाद फीस का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
  • सुप्रीम कोर्ट ने आज शत प्रतिशत फीस वसूलने के दिए आदेश
  • अभिभावकों को 6 किश्तों में बकाया पूरी फीस देने के दिए आदेश




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