जयपुर
राज्य मंत्रिपरिषद की बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान सरकार के इन फैसलों की जानकारी दी और कहा कि बैठक में किसानों और प्रदेश के विकास को लेकर भी कई फैसले किए गए हैं। इसके साथ ही सौर ऊर्जा और रेलवे नेटवर्क बढ़ाने पर भी मंथन हुआ।
बैठक में न्यायिक कर्मचारियों के लिए दो संतान की बाध्यता हटाने का भी फैसला हुआ। 2002 से जिला न्यायालय के कर्मचारियों को 2 से ज्यादा संतान होने पर प्रमोशन का लाभ नहीं मिलता था। बैठक में कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) और केन्द्र सरकार की यूपीएस (UPS) स्कीम को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ दो विभागों की ट्रांसफर पॉलिसी ड्राफ्ट का प्रजेंटेशन भी इस बैठक में हुआ, जिसके आधार पर भविष्य में सरकार अन्य विभागों की तबादला नीति को समायोजित कर कर्मचारियों के तबादले कर सकेगी।
डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि कर्मचारी कल्याण को लेकर 3 अहम फैसले लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 20 से 25 लाख की गई है। उन्होंने बताया कि अब कर्मचारियों के परिजनों को राजस्थान में केंद्र की तर्ज पर 10 साल बढ़ी हुई पेंशन परिजनों को मिलेगी। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में किए गए फैसले के अनुसार अब वंचित जिला न्यायालय कर्मचारियों को 2 से अधिक संतान होने पर भी प्रमोशन व अन्य लाभ मिल सकेंगे।
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम और केंद्र सरकार की यूपीएस स्कीम को लेकर कहा कि कैबिनेट बैठक में आधिकारिक रूप से इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन लगातार इसको लेकर अलग-अलग सुझाव दिए जा रहे हैं। जल्दी सरकार इस पर उचित निर्णय लेगी। उन्होंने बताया कि पेंशनधारी कर्मचारियों की आरजीएस (RGHS) की राशि को 20 हजार से बढ़ा कर 30 हजार कर दिया गया है। इन प्रावधानों के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 55 एवं 62 में संशोधन की अधिसूचना 1 अप्रेल, 2024 से प्रभावी होगी।
मंत्री ने बताया कि अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को सीजीएचएस (CGHS) की तर्ज पर आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 के नियम 14 ए एवं 20 के उपनियम 4 और राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के नियम 18 के उपनियम 4 एवं नियम 30 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है. इन संशोधनों से न्यायालयों के उन लिपिकवर्गीय कार्मिकों, चालकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत मिलेगी जो दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति से वंचित हो गए थे। अब उनकी पदोन्नति के लिए उस तारीख से विचार किया जा सकेगा, जिससे उनकी पदोन्नति देय हो गई थी और उन्हें नोशनल वेतनवृद्धि दी जा सकेगी।
ट्रांसफर पॉलिसी का हुआ प्रजेन्टेशन
जोगाराम पटेल ने बताया कि तबादलों में पारदर्शिता हो, इसको लेकर भजनलाल सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में आज कैबिनेट की बैठक में चिकित्सा और शिक्षा विभाग की ओर से बनाई गई ट्रांसफर पॉलिसी का प्रजेंटेशन हुआ। इसके बाद इसमें जो भी कुछ सुझाव आएंगे, उनको संशोधित करके पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य विभागों की पॉलिसी को भी समाहित किया जाएगा और उसी के आधार पर राजकीय कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे। तबादलों में किसी तरह की कोई गड़बड़ी और अनियमितताएं नहीं हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है और तबादला नीति पर लगातार काम कर रही है।
पटेल ने बताया कि कैबिनेट में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने को लेकर कुछ फैसले लिए गए, जिसमें श्रीनाथ मेवाड़ को जोड़ने वाले रेलवे में तेजी लाई जाएगी। नाथद्वारा के पास का क्षेत्र रेल से वंचित था। ऐसे में रेलवे को आमान परिवर्तन के लिए जमीन देने का अनुमोदन हुआ है। इसके साथ ही सौर ऊर्जा के जरिए दिन में किसान को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, विभिन्न बिजली कंपनियों को सौर ऊर्जा के लिए जमीन आवंटन के फैसले लिए गए हैं। बैठक में कुसुम योजना का दायरा बढ़ाया गया है। 3 हजार मेगावाट बिजली बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। पटेल कहा कि कांग्रेस सरकार की ओर से 90 हजार करोड़ का घाटा हमारे ऊपर डाला गया था, लेकिन भजनलाल सरकार लगातार बिजली के क्षेत्र में सुधार कर रही है।
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