सेवा विस्तार पर ‘ब्रेक’ | हिमाचल सरकार ने रिटायर अफसरों की दोबारा नियुक्ति पर लगाई रोक, फिर भी जारी हो गया एक आदेश

हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Pradesh government) ने सेवा विस्तार और पुनर्नियुक्ति पर रोक लगाने का फैसला लिया है। कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।

शिमला 

हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य सरकार ने अब सेवा विस्तार, पुनर्नियुक्ति और रिटायर होने के बाद दोबारा नौकरी देने की परंपरा पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में Himachal Pradesh Government के कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।

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सरकार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि अब किसी भी विभाग की ओर से सेवाविस्तार या पुनर्नियुक्ति से जुड़ा कोई प्रस्ताव आगे नहीं भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, यदि ऐसे प्रस्ताव कहीं लंबित भी हैं तो उन पर किसी भी स्तर पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।

मौजूदा विस्तार पूरा होते ही रिटायर

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारी-कर्मचारियों को फिलहाल सेवा विस्तार या पुनर्नियुक्ति मिली हुई है, वे अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वतः सेवानिवृत्त माने जाएंगे। यानी अब आगे उन्हें दोबारा सेवा में रखने की संभावना नहीं होगी।

आदेश के बीच ही नई नियुक्ति

दिलचस्प बात यह है कि पुनर्नियुक्ति पर रोक के आदेश के बीच ही एक विभाग में अलग फैसला सामने आ गया। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता (सिविल) मनसा राम को फिर से सेवा में नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक मनसा राम 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें अब जिला सोलन के कुनिहार मंडल में छह महीने के लिए निश्चित मानदेय पर पुनः नियुक्त किया गया है।

विभागीय स्तर पर जारी हुआ आदेश

यह आदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से उस समय जारी किया गया, जब विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेश कुमार प्रशिक्षण पर गए हुए हैं और फिलहाल विभाग का कार्यभार आरडी नजीम देख रहे हैं।

सरकार के सख्त निर्देशों और विभागीय स्तर पर जारी इस आदेश ने प्रशासनिक हलकों में चर्चा जरूर छेड़ दी है कि रोक के बावजूद यह नियुक्ति कैसे जारी हो गई।

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