मुंबई
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की विभागीय जांच प्रक्रिया पर कड़ा प्रहार करते हुए इसे “हेरफेर से भरी और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध” करार दिया। अदालत ने बैंक को अपने पूर्व कर्मचारी विनायक बालचंद्र घनेकर को ₹5 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिन्हें उनकी सेवानिवृत्ति के दिन ही बर्खास्त कर दिया गया था।
कोर्ट ने PNB की जांच को “सबसे खराब प्रकारों में से एक” बताते हुए आलोचना की कि 169 पन्नों की जांच रिपोर्ट रातों-रात तैयार की गई, जिससे घनेकर को अपना बचाव करने का अवसर ही नहीं मिला। इसके अलावा, अपीलीय और समीक्षा अधिकारियों ने भी बिना किसी ठोस आधार के उनके खिलाफ निर्णय बरकरार रखा।
अब हाईकोर्ट ने इस जांच को नए सिरे से एक स्वतंत्र अधिवक्ता की निगरानी में कराने का निर्देश दिया है। साथ ही, अदालत ने बैंक और घनेकर को “गोल्डन हैंडशेक” के जरिए मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का सुझाव भी दिया है।
ये था मामला
63 वर्षीय घनेकर, जो 30 जून 2018 को सेवानिवृत्ति के दिन ही बर्खास्त कर दिए गए थे, ने बैंक के खिलाफ याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि उन्हें गलत तरीके से टारगेट किया गया और विभागीय जांच में उचित अवसर नहीं दिया गया। उनका दावा था कि स्वीकृत ऋणों में अनियमितताओं को लेकर की गई जांच महज एक दिन में निपटा दी गई, जिससे उन्हें दस्तावेजों की समीक्षा करने और अपना बचाव तैयार करने का समय नहीं मिला। इस पर न्यायमूर्ति रवींद्र वी. घुगे और न्यायमूर्ति अश्विन डी. भोभे की खंडपीठ ने PNB की जांच प्रक्रिया की कड़ी आलोचना की और इसे “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन” बताया।
अदालत ने खासतौर पर इस बात पर आपत्ति जताई कि 169 पन्नों की जांच रिपोर्ट मात्र एक रात में तैयार कर दी गई, बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के उचित विश्लेषण के। खंडपीठ ने कहा, “यह किसी भी विभागीय जांच के सबसे खराब प्रकारों में से एक हो सकता है। कोई भी विवेकशील नियोक्ता इस तरह से जांच नहीं करेगा।”
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