नई दिल्ली
अगर आप नौकरी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी अलार्म बेल से कम नहीं। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने लाखों कर्मचारियों के भविष्य को नई आज़ादी दे दी है।
दरअसल, अदालत ने नौकरी छोड़ने के बाद करियर के ऑप्शन रोकने वाली नॉन-कम्पीट क्लॉज (Non-Compete Clause) को भारतीय कानून के खिलाफ करार दिया है। कोर्ट का साफ कहना है कि कोई भी कर्मचारी ऐसी हालत में नहीं डाला जा सकता कि उसे या तो अपनी पुरानी कंपनी में ही काम करना पड़े या बेरोजगारी झेलनी पड़े।
कोर्ट ने कहा कि Restrictive Covenants, यानी कॉन्ट्रैक्ट में डाली गई निगेटिव या प्रतिबंधात्मक शर्तें, एकतरफा कंपनियों के हित में होती हैं और कर्मचारी के पास अक्सर कोई विकल्प नहीं बचता।
भारतीय कानून के सेक्शन 27 के तहत, व्यापार या प्रोफेशन पर कोई भी रोक अमान्य (void) मानी जाती है। कोर्ट ने दो टूक कहा कि नौकरी खत्म होने के बाद किसी भी तरह की रोजगार पर रोक लगाना, सेक्शन 27 के खिलाफ है।
दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि कोई भी कर्मचारी, सिर्फ इसलिए दूसरी नौकरी करने से नहीं रोका जा सकता कि उसने पहले किसी कंपनी में संवेदनशील जानकारी के साथ काम किया है। कंपनियां गोपनीयता (confidentiality) का बहाना बनाकर कर्मचारियों को बंधक नहीं बना सकतीं।
कोर्ट ने कंपनियों को सलाह दी है कि अपनी HR पॉलिसी में बदलाव करें और केवल कॉन्फिडेंशियलिटी और ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा तक ही शर्तें सीमित रखें, व्यापक रोजगार प्रतिबंध न लगाएं।
यह फैसला उन हजारों प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी राहत है, जिन्हें अब तक नॉन-कम्पीट क्लॉज के नाम पर करियर बदलने से रोका जाता था। हाईकोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले ने साफ कर दिया है कि भारत में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो सकता, जो नौकरी छोड़ने के बाद किसी व्यक्ति की रोजगार की आज़ादी छीन ले।
निष्कर्ष: यह फैसला वर्कप्लेस में अधिकार और संतुलन की दिशा में एक अहम कदम है।
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