Judgment: बैंक कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ते को वेतन निर्धारण से बाहर नहीं रखा जा सकता: हाईकोर्ट |  2020 का आदेश किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस मंगेश एस. पाटिल और प्रफुल्ल एस. खुबलकर की खंडपीठ ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) में प्रतिनियुक्त कर्मचारी को मिलने वाले विशेष भत्ते को वेतन निर्धारण से बाहर नहीं रखा जा सकता। यह फैसला सुनते हुए हाईकोर्ट ने 2020 के उस आदेश को रद्द कर दिया कि जिसमें प्रतिनियुक्त बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से “विशेष भत्ता” को बाहर रखा गया था।

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ये है पूरा मामला
दरअसल विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को 2017 के वित्त मंत्रालय के परिपत्र के तहत DRT में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्ति से पहले उनके वेतन में एक ‘विशेष भत्ता’ घटक शामिल था, जिसे महंगाई भत्ते (डीए) की गणना के लिए भी माना जाता था। लेकिन सरकार के 1 अक्टूबर, 2020 के एक आदेश ने पेंशन लाभ और वेतन निर्धारण से ‘विशेष भत्ता’ को बाहर कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने इसी आदेश को चुनौती दी और इसे मनमाना और 2009 में जारी किए गए आदेश की अवहेलना बताते हुए इसे 2015 के द्विपक्षीय समझौते के खिलाफ बताया। याचिककर्ताओं ने कहा कि भारतीय बैंकों और कर्मचारियों के संघों के बीच समझौता है, जो बताता है कि पेंशन, डीए आदि की गणना के लिए कौन से घटक “वेतन” के रूप में योग्य हैं। याचिककर्ताओं ने  कहा कि  कि समझौते ने स्पष्ट रूप से “वेतन” को परिभाषित किया, जिसमें ठहराव वेतन वृद्धि, पेशेवर योग्यता वेतन और डीए गणना के लिए विशेष भत्ता शामिल है। उन्होंने याचिका में कहा कि इस अचानक परिवर्तन ने प्रतिनियुक्ति के दौरान उनके प्रभावी वेतन को कम कर दिया। जबकि वित्त मंत्रालय के 2009 के आदेश के तहत वेतन निर्धारण के दौरान ऐसे भत्तों पर विचार करने की आवश्यकता थी।

याचिककर्ताओं की इस दलील का प्रतिवादियों ने यह कहते हुए विरोध किया कि ‘विशेष भत्ता’ हमेशा एक अलग घटक था, जो मूल वेतन से अलग था। इसे वेतन निर्धारण में शामिल करने का इरादा नहीं था। प्रतिवादियों ने कहा कि याचिकर्ताओं ने नीति दस्तावेजों की गलत व्याख्या की। जबकि लाभों की गणना सही तरीके से की गई और याचिकाकर्ताओं के पास शिकायत का कोई आधार नहीं था।

न्यायालय ने आदेश में कही ये बात
दोनों पक्षों को सुनने के बाद  न्यायालय ने माना कि प्रतिनियुक्ति के दौरान याचिकाकर्ताओं का वेतन निर्धारण वित्त मंत्रालय के 2009 के आदेश द्वारा शासित था। और इस आदेश में स्पष्ट रूप से डीए गणना के लिए विशेष भत्ते सहित भत्तों को शामिल करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि 2020 के पत्र में निर्देशित विशेष भत्ते को बाहर करना इस ढांचे के साथ असंगत था। हाई कोर्ट ने कहा कि  2020 के पत्र ने 2015 के द्विपक्षीय समझौते की गलत व्याख्या की। इसके बाद अदालत ने 2020 के उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया कि जिसमेंन प्रतिनियुक्त बैंक कर्मचारियों के लिए वेतन निर्धारण से “विशेष भत्ता” को बाहर रखा गया था। अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिए 2009 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं का वेतन तय किया जाए।

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