श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि PF वेज सीलिंग 15,000 रुपये पर आधारित होने पर नए श्रम कानून के बाद भी टेक-होम सैलरी कम नहीं होगी। जानें PF कैलकुलेशन का पूरा हिसाब।
नई दिल्ली
नए श्रम कानून के नोटिफिकेशन के बाद सैलरी और टेक-होम पे को लेकर कर्मचारियों में जो भ्रम बना हुआ था, उस पर अब श्रम मंत्रालय ने साफ-साफ जवाब दे दिया है। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि जिन कर्मचारियों का PF 15,000 रुपये की वेज सीलिंग पर कटता है, उनकी टेक-होम सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट करते हुए बताया कि—
- अगर आपका PF 15,000 रुपये की वेज सीलिंग पर कटता है,
- और आपकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है या वेज सीलिंग पर आधारित है,
तो नए श्रम कानून लागू होने के बाद भी आपकी टेक-होम सैलरी कम नहीं होगी।
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PF कटौती वेज सीलिंग तक अनिवार्य है, इससे ऊपर योगदान कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करेगा — अनिवार्य नहीं होगा।
कब घटेगी टेक-होम सैलरी?
मंत्रालय के अनुसार, टेक-होम सैलरी तभी घटेगी जब—
- PF कटौती वेज सीलिंग पर नहीं होती,
- बल्कि कंपनी पूरी बेसिक सैलरी (PF on Actual) पर PF काटती है।
ऐसे में कंपनी की अपनी पॉलिसी के अनुसार PF योगदान बढ़ सकता है और टेक-होम सैलरी पर असर पड़ेगा।
मासिक सैलरी वाले कर्मचारी का PF कैलकुलेशन
मान लो कर्मचारी की कुल मंथली सैलरी: ₹60,000
- बेसिक: ₹20,000
- अन्य भत्ता: ₹40,000
1. मौजूदा नियम (PF on Actual):
- PF कैलकुलेशन केवल बेसिक ₹20,000 पर
- कर्मचारी 12% = ₹2,400
- नियोक्ता 12% = ₹2,400
- कुल कटौती = ₹4,800
2. नए लेबर कोड में 50% बेसिक नियम लागू होने पर:
- बेसिक + एडजस्टेड वेज = ₹20,000 + ₹10,000 = ₹30,000
- कर्मचारी 12% = ₹3,600
- नियोक्ता 12% = ₹3,600
- कुल PF = ₹7,200
3. वेज सीलिंग (₹15,000) के आधार पर PF कटे तो:
- वेज सीलिंग = ₹15,000
- कर्मचारी 12% = ₹1,800
- नियोक्ता 12% = ₹1,800
- कुल PF = ₹3,600
- टेक-होम सैलरी = ₹56,400
मंत्रालय ने साफ कहा कि जिन कर्मचारी का PF वेज सीलिंग पर आधारित है,उनकी टेक-होम सैलरी कम नहीं होगी। यानी, ₹15,000 से ऊपर की बेसिक सैलरी पर PF योगदान बढ़ाना पूरी तरह स्वैच्छिक है — अनिवार्य नहीं।
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