कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी; नई पेंशन पाने वालों को मिल सकता है पुरानी पेंशन का फायदा, ये होगी शर्त

नई हवा ब्यूरो | नई दिल्ली 

केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Yojana) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Yojana) का फायदा देने का फैसला किया है।

आपको बता दें कि ज्यादातर सरकारी कर्मचारी करीब 17 साल पहले वर्ष 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) लागू होने के बाद से ही पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को बहाल करने की मुहिम चला रहे थे। अब उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। यानी  अब नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन (Old Pension) का विकल्‍प उपलब्‍ध होगा।

इन  सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा OPS का फायदा
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले में न्‍यायालय के आदेश पर अमल किया जा रहा है। इसमें उन कर्मचारियों को फायदा होगा जिनके विज्ञापन 01/01/2004 से पूर्व छपे थे और उनके रिजल्‍ट 31.12.2003 के बाद आए या नियुक्ति 31/12/2003 के बाद हुई।

सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को फायदा होगा,जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 के बाद हुई है इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्‍यवस्‍था को चुनने का विकल्‍प दिया जाएगायानी येपुरानी पेंशन के विकल्प का चयन कर सकते हैं

हाई कोर्ट ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा देने का आदेश दिया।  केंद्रीय कर्मचारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा कि नौकरी के लिए विज्ञापन 2003 में निकाला गया था और चयन प्रक्रिया फरवरी 2004 में खत्म हुई। लिहाजा कर्मचारियों पर नए पेंशन स्कीम लागू करने के फैसले से अदालत सहमत नहीं है। यह देरी सरकार की तरफ से हुई है। जब विज्ञापन 2003 में निकाला गया था तो उनको उस समय का फायदा मिलना चाहिए।

सरकार ने पूरी तरह से लागू करने का किया फैसला
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि वित्‍त मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 के नोटिफिकेशन पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस शुरू किया था। केंद्रीय सरकार की सेवा में 1 जनवरी 2004 से होने वाली सभी नई नियुक्तियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए एनपीएस जरूरी है। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इसे पूरी तरह से लागू करने का फैसला किया। इससे अब 1 जनवरी 2004 से पहले की रिक्तियों के लिए 31 दिसंबर 2003 को घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन का विकल्प दिया जा सकता है।

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