जयपुर
कांग्रेस के 91 विधायकों के त्यागपत्र मामले में इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गए। उन्होंने इस मामले को लेकर एक रिट दायर राजस्थान विधान सभाध्यक्ष द्वारा अभी तक इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने पर एतराज जताया है। मामले में हाईकोर्ट की खंडपीठ अगले सप्ताह सुनवाई कर सकती है।
भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने अपने अधिवक्ता हेमंत नाहटा के जरिए दायर की याचिका हाईकोर्ट में गुहार लगाईं है कि कोर्ट विधानसभा स्पीकर को इन विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने का निर्देश जारी करे। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस के 91 विधायकों ने गत 25 सितंबर को विधानसभा स्पीकर को अपने इस्तीफे सौंपे थे। इसके बाद 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 12 नवंबर और 21 नवंबर को याचिकाकर्ता ने स्पीकर को प्रतिवेदन देकर इस्तीफे को लेकर निर्णय करने का आग्रह किया था। इसके बावजूद स्पीकर ने अब तक इन इस्तीफों को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है।
राठौड़ ने याचिका में कहा है कि यदि कोई विधायक इस्तीफा स्वयं पेश करता है तो स्पीकर के पास इस्तीफा स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं होता। सिर्फ इस्तीफा स्वैच्छिक और जेन्युइन है या नहीं को लेकर ही जांच की जा सकती है। याचिका में यह भी कहा गया कि यह असंभव है कि विधायकों से जबरन इस्तीफों पर हस्ताक्षर करवाए गए हों या उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हों। विधायकों के इस्तीफे देने के चलते सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है। याचिका में भी गुहार की गई है कि इस्तीफा देने वाले विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं और बतौर विधायक इनका विधानसभा में प्रवेश से रोका जाए।
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