सुबह-सुबह क्यों खुलेंगी अदालतें? | राजस्थान में 13 अप्रैल से बदल जाएगी कोर्ट की घड़ी

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) और प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में 13 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन समय-सारिणी लागू होगी। अब अदालतों में सुनवाई सुबह 8 बजे से शुरू होगी, यह व्यवस्था 28 जून तक प्रभावी रहेगी।

जोधपुर 

गर्मी के बढ़ते तेवरों के बीच अब अदालतों की घड़ी भी बदलने जा रही है। प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में एक अहम बदलाव करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट सहित राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है। नई समय-सारिणी के अनुसार आगामी 13 अप्रैल से अदालतों में कार्यवाही सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जो कि 28 जून तक प्रभावी रहेगी।

इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर के रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए न्यायिक कार्य और कार्यालय समय में यह बदलाव किया गया है, ताकि कामकाज सुचारु रूप से संचालित हो सके।

अधिसूचना के अनुसार अब राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। इस दौरान सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक आधे घंटे का मध्यांतर रखा गया है। वहीं हाईकोर्ट के कार्यालय का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा, जिसमें सुबह 10:30 से 10:45 बजे तक 15 मिनट का विश्राम निर्धारित किया गया है।

प्रदेश की सभी ट्रायल या अधीनस्थ अदालतों में भी सुनवाई का समय बदल दिया गया है। अब इन अदालतों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कार्यवाही होगी। बीच में सुबह 10 बजे से 10:15 बजे तक 15 मिनट का ब्रेक रहेगा। अधीनस्थ अदालतों के कार्यालयों का समय भी सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है।

हाईकोर्ट प्रशासन ने पीठासीन अधिकारियों के लिए भी अलग से समय तय किया है। आदेश के अनुसार सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुबह 7:30 से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 से 1 बजे तक अपने चैंबर में बैठकर प्रशासनिक कार्यों का निपटारा करेंगे।

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