कॉलेज बना दरिंदगी का अड्डा | धर्मशाला में यौन उत्पीड़न-रैगिंग से टूटी सेकंड ईयर की छात्रा, तड़प-तड़पकर मौत| प्रोफेसर और तीन छात्राओं के खिलाफ FIR

धर्मशाला (Dharamshala) कॉलेज (College) में यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) और रैगिंग (Ragging) से परेशान सेकंड ईयर की छात्रा की मौत, प्रोफेसर समेत चार पर FIR, मौत से पहले वीडियो ने खोले राज।

धर्मशाला 

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आई यह घटना न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था, बल्कि पूरे समाज को झकझोर देने वाली है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, धर्मशाला में पढ़ने वाली सेकंड ईयर की छात्रा ने कथित यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और बेरहमी से की गई रैगिंग के बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने कॉलेज के एक प्रोफेसर समेत तीन छात्राओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर ली है।

18 सितंबर की दरिंदगी, जिसने तोड़ दी छात्रा की हिम्मत

पिता की शिकायत के अनुसार, 18 सितंबर को कॉलेज की तीन छात्राओं ने मृतका के साथ मारपीट, रैगिंग और धमकियां दीं। उसे चुप रहने के लिए डराया गया। इस घटना के बाद छात्रा अंदर से पूरी तरह टूट गई और लगातार भय व तनाव में रहने लगी।

मरने से पहले रिकॉर्ड किया दर्द का वीडियो

सबसे सनसनीखेज खुलासा यह है कि छात्रा ने मौत से पहले मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में उसने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार ने उसके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की, मानसिक और यौन उत्पीड़न किया। वीडियो में उसने कॉलेज में हो रहे अन्य मेंटल और सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामलों का भी जिक्र किया है।

डर, इलाज और आखिरकार मौत

परिजनों का कहना है कि इन घटनाओं के बाद छात्रा की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। उसका विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन 26 दिसंबर को लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता का दर्द छलक पड़ा—उन्होंने कहा कि बेटी की गंभीर हालत और परिवार पर टूटे सदमे के कारण पहले पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवा सके।

प्रोफेसर समेत चार पर केस दर्ज

कांगड़ा के ASP अशोक रतन ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो बयान और अन्य साक्ष्यों की गहन जांच शुरू कर दी है। तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75, 115(2), 3(5) और हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम, 2009 की धारा 3 के तहत केस पंजीकृत किया है।

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