हिमाचल में कर्मचारियों को राहत, हाई कोर्ट ने वेतन रिकवरी आदेश पर लगाई रोक

शिमला 

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता लाभ लेने वाले कर्मचारियों (employees) से वित्तीय रिकवरी करने की बात कही गई थी। यह फैसला मंगलवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच—न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा ने सुनाया, जिससे हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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क्या था सरकार का आदेश?
प्रदेश सरकार ने “सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024” को 20 फरवरी से लागू किया था। इसके तहत 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों से वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसी सुविधाओं के बदले वित्तीय रिकवरी करने का फैसला लिया गया था। यह आदेश उन कर्मचारियों पर लागू होने वाला था जिनकी नियुक्ति सीडब्ल्यूपी संख्या 2004/2017 (ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य) और सीडब्ल्यूपी संख्या 629/2023 के तहत हुई थी।

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कर्मचारियों को मिला कोर्ट का सहारा
सरकार के इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारी आर्थिक दबाव में आ सकते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर तत्काल रोक लगाकर कर्मचारियों को राहत दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार जब तक इस मामले में कोई नया आदेश जारी नहीं करती, तब तक इस पर सुनवाई नहीं होगी।

कर्मचारियों के लिए बड़ी जीत
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा है, जिन्होंने अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता लाभ प्राप्त किया था। अब सरकार को अपनी नीति पर फिर से विचार करना होगा। हाई कोर्ट के इस आदेश से प्रदेशभर के सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

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