पुलिस की हैवानियत पर अदालत कड़ा प्रहार: हिरासत में हत्या के सनसनीखेज मामले में IG और DSP समेत 8 पुलिसकर्मियों को उम्रकैद | गुड़िया रेप-मर्डर केस

चंडीगढ़ 

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के बहुचर्चित गुड़िया रेप-मर्डर केस (Gudiya rape-murder case) में  पुलिस हिरासत में हुई आरोपी की हत्या के मामले में चंडीगढ़ (Chandigarh) की सीबीआई कोर्ट (CBI court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। आईजी जहूर एच जैदी समेत 8 पुलिस अधिकारियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। इस ऐतिहासिक फैसले ने पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया है।

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कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: दोषी पुलिसकर्मियों को मिली उम्रकैद
सीबीआई कोर्ट ने 18 जनवरी को शिमला के तत्कालीन आईजी जहूर एच जैदी, डीएसपी मनोज जोशी, एसआई राजिंदर सिंह, एएसआई दीप चंद शर्मा, हेड कॉन्स्टेबल मोहन लाल, सूरत सिंह, रफी मोहम्मद, और कॉन्स्टेबल रानित सटेटा को दोषी करार दिया था। आज इन सभी दोषियों को आजीवन कारावास और अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना लगाया गया।

मामले में तत्कालीन एसपी डीडब्ल्यू नेगी को बरी कर दिया गया, जो पहले इस केस में मुख्य आरोपियों में शामिल थे।

पुलिस हिरासत में हत्या ने बढ़ाई थी जांच की गहराई
एसआईटी ने पांच आरोपियों, जिनमें राजू और सूरज शामिल थे, को गिरफ्तार किया। लेकिन हिरासत में पूछताछ के दौरान सूरज की मौत हो गई, जिसने इस मामले को और पेचीदा बना दिया। मौत के बाद जनता में जबरदस्त आक्रोश फैल गया और मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े हुए।

सीबीआई ने किया पुलिस अधिकारियों का पर्दाफाश
मामले में बढ़ते जनदबाव के चलते 22 जुलाई 2017 को जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने पाया कि आईजी जैदी, डीएसपी जोशी समेत अन्य पुलिसकर्मियों ने सूरज की मौत में भूमिका निभाई। इसके बाद इन सभी को गिरफ्तार किया गया।

जनता के आक्रोश के बीच आया बड़ा फैसला
सीबीआई कोर्ट का यह फैसला पुलिस हिरासत में हुई हत्याओं पर एक कड़ा संदेश है। गुड़िया रेप-मर्डर केस ने न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। पुलिस महकमे की इस शर्मनाक हरकत ने कानून के प्रति जनता के विश्वास को झकझोर दिया था।

भरोसे पर लगी चोट: पुलिस की छवि पर बड़ा दाग
इस घटना ने पुलिस महकमे की कार्यशैली और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आईजी स्तर के अधिकारी से लेकर सिपाही तक को मिली उम्रकैद की सजा ने यह स्पष्ट कर दिया कि कानून के हाथ सभी के लिए बराबर हैं।

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