आदेश के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं किया प्रमोशन | रेट ने कॉलेज शिक्षा विभाग को थमाया अवमानना नोटिस

जयपुर 

कॉलेज (College) के एक असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor) को आदेश पारित होने के छह माह बाद भी कॉलेज शिक्षा विभाग ने पदोन्नत नहीं किया। इस पर राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal) ने कॉलेज शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव आरुषि ए मालिक और आयुक्त ओमप्रकाश बैरवा को अवमानना नोटिस थमा दिया है।

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राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal) ने नोटिस में पूछा है कि आदेश कई पालना नहीं करने पर क्यों नया उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। मामले के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर डा. बीसी जाट को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण (रेट) ने 24 अप्रेल को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने के आदेश दिए थे। लेकिन छह माह बाद भी इन आदेशों की पालना नहीं हुई। इस पर जाट ने रेट में अपील की।

डा. बीसी जाट वर्तमान में काला डेरा के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनके अधिवक्ता संदीप कलवानिया ने बताया कि पदोन्नति की पात्रता के बाद भी कॉलेज शिक्षा विभाग ने डा. को पदोन्नत नहीं किया। इसके खिलाफ रेट में अपील दायर की। इस पर रेट ने 24 अप्रेल को आदेश पारित किया कि डा. को एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति डेकर उन्हें सभी प्रामाणिक लाभ दिए जाएं। प्रार्थी ने इन आदेशों की कॉपी भी विभाग के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी। इसके छह महीने बाद भी विभाग ने पदोन्नति नहीं दी।

विभाग ने प्रार्थी को नौ साल की सेवा पूर्ण होने पर वर्ष 2011 में चयनित वेतनमान दे दिया था। इसके पश्चात 2014 में उसे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति दी जानी थी। लेकिन बिना कारण इस पद पर पदोन्नति नहीं दी। इसके खिलाफ दायर मामले की सुनवाई करते हुए रेट ने प्रार्थी को पदोन्नति के योग्य माना और उसे पदोन्नति देने और सभी प्रामाणिक लाभ देने के आदेश दिए थे।

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