कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: EPFO कर रहा नई Pension Scheme लाने की तैयारी, ये हो सकते हैं लाभ के हकदार

नई दिल्ली 

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के संकेत मिल रहे हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, संगठित क्षेत्र के उन कर्मचारियों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद लाने पर विचार कर रहा है, जिन्हें प्रति माह 15 हजार रुपए से अधिक मूल वेतन मिल रहा हैऔर वे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) के तहत अनिवार्य रूप से कवर नहीं हैं।

आपको बता दें कि अभी संगठित क्षेत्र के वे सभी कर्मचारी जिनका मूल वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) सेवा में शामिल होने के समय प्रति माह 15,000 रुपए  तक है, वे अनिवार्य रूप से EPS-95 के तहत कवर किए जाते हैं।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के बीच अधिक भागीदारी पर अधिक पेंशन की मांग की जाती रही है। इसी कारण उन लोगों के लिए एक नया पेंशन उत्पाद या योजना लाने पर विचार किया जा रहा है, जिनका मासिक मूल वेतन 15 हजार रुपए  से अधिक है।

11-12 मार्च को आ सकता है नया प्रस्ताव
इस पेंशन उत्पाद पर 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में चर्चा भी की जा सकती है। इस दौरान सीबीटी द्वारा गठित उप-समिति भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जिसे नवंबर 2021 में पेंशन संबंधी मुद्दों के लिए बनाया गया था।

ईपीएफओ ने आखिरी बार 1 सितम्बर 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15 हजार तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था। इसके पहले या मूल्य 6500 रुपए थी। ऐसे ग्राहक जिन्हें 15 हजार से अधिक मासिक मूल वेतन मिल रहा है लेकिन उन्हें कम योगदान करने के लिए मजबूर किया जाता है और इसके कारण उन्हें पेंशन भी कम मिलती है।

दिसंबर 2016 में लोकसभा में पूर्व श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लिखित उत्तर में कहा था कि, “कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा 15 हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 हजार प्रति माह तक करने का प्रस्ताव सामने रखा गया था। लेकिन इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।”

ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं 50 लाख और कर्मचारी
इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक, पेंशन योग्य वेतन बढ़ाने से संगठित क्षेत्र के 50 लाख और कर्मचारी ईपीएस-95 के दायरे में आ सकते हैं

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