जयपुर
जो न्यायिक अधिकारी 1 जनवरी, 2016 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होते हैं और जिनकी वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति के अगले दिन देय हो जाती है, उन्हें एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर 2,24,100 रुपये की ऊर्ध्वाधर सीमा के अधीन एक काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी।
यह जानकारी राज्यपाल के आदेश से विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ब्रजेन्द्र जैन द्वारा जारी एक अधिसूचना में दी गई। उन्होंने बताया है कि यह वेतन वृद्धि पेंशन प्रयोजनों के लिए पारिश्रमिक के रूप में मानी जाएगी और इसे ग्रेच्युटी, समानीकरण और अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। इस वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी, 2016 से 18 मई, 2023 तक काल्पनिक होगा और नकद लाभ 19 मई, 2023 (माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख) से प्रदान किए जाएंगे।
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