जयपुर
REET-2021 में नकल और पेपर लीक की जांच CBI से कराने की मांग पर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव, डीजीपी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित एसओजी से 27 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने यह आदेश मधु कुमारी नागर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर दिए।
अगली सुनवाई 27 को
REET पेपर आउट और नकल के मामले में राजस्थान सरकार की ओर से निष्पक्ष जांच नहीं करने को लेकर लगी याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं। साथ ही याचिका की कॉपी एएजी और बोर्ड के वकील को भी दिलवाई गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अक्टूबर, 2021 को होगी।
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया की रीट परीक्षा शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही अनाधिकृत लोगों के पास पेपर और आंसर की आ गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक तरफ पेपर लीक और नकल कराने को लेकर एफआईआर दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार और निलंबित भी किया है, लेकिन दूसरी ओर इसे पेपर लीक नहीं मान रही है।
याचिका में कहा गया कि पेपर लीक को लेकर सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और जयपुर के सिंधी कैम्प थाने में एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती।
इसलिए मामले की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेन्सी से कराई जाए और जांच लंबित रहने तक परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए। इसके अलावा जांच में पेपर लीक होना पाया जाता है तो परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए।
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