जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (Mahatma Gandhi Government English Medium School) में कार्यरत शिक्षकों को लेकर एक अहम आदेश दिया है और सरकर को निर्देश दिए हैं कि इन्हीं स्कूलों के रिक्त पदों की चयन प्रक्रिया में इन शिक्षकों को शामिल किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि इन शिक्षकों के ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार किए जाएं। मामले में हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से भी जवाब तलब किया है।
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जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश गजानंद यादव व अन्य की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए गत 11 जुलाई को भर्ती विज्ञापन निकाला था। इसमें यह शर्त रखी गई कि विशेष चयन प्रक्रिया से चयन के बाद अंग्रेजी माध्यम में पदस्थापित शिक्षक इसमें आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही दूसरे जिलों में कार्यरत हैं। अब वे अपने गृह जिले या निकटवर्ती जिलों में पदस्थापित होना चाहते हैं। ऐसे में वे इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, जबकि इस शर्त के चलते वह इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
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याचिका में अदालत को यह भी बताया गया कि यह शर्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष शर्त नियम, 2023 के प्रावधानों के भी खिलाफ है। वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन बंद हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऑफलाइन आवेदन की अनुमति दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार कर उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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