यह था पूरा मामला
माध्यमिक शिक्षा के एक व्याख्याता अरविन्द कुमार शर्मा का तबादला 4 जनवरी, 2021 को जयपुर से अजमेर कर दिया गया था। जिसे उन्होंने सिविल अपीलीय अधिकरण में चुनौती दी। अधिकरण ने इस पर स्टे आर्डर दे दिया। इसके बावजूद उनको उनके पुराने पद पर निदेशक के आदेश का हवाला दे कर ज्वाइनिंग नहीं करने दी गई। व्याख्याता अरविन्द कुमार शर्मा ने अपने अधिवक्ता हनुमान चौधरी के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी और इसे अदालत की अवमानना माना। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में तबादलों के मामले में अदालती रोक के बावजूद शिक्षकों को पुराने पद पर पुन: ज्वाइनिंग करने से पहले शिक्षा निदेशक से स्वीकृति लेने के परिपत्र को देने को अवमानना कारक माना। इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव अपर्णा अरोड़ा व शिक्षा निदेशक बीकानेर सौरभ स्वामी को 23 फरवरी को पेश होने को कहा है। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने यह आदेश दिए। अदालत की सख्ती के बाद शिक्षा निदेशक बीकानेर ने 23 फरवरी, 2021 को पेशी के दिन ही अपने 8 फरवरी, 2021 के आदेश को वापस ले लिया।