जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें जिला कलक्टर्स को वकीलों का अतिरिक्त पैनल तैयार करने के लिए भेजे पत्र के आधार पर बनाए नए पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह चाहे तो पूर्व के पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है। इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, विधि विभाग और अजमेर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक पाराशर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। आपको बात दें कि विधि विभाग ने 31 जनवरी को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि वह संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परामर्श कर निचली अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए वकीलों की पैनल लिस्ट तैयार उपलब्ध कराएं। इस सूची में प्रत्येक पद के लिए कम से कम तीन और अधिकतम पांच वकीलों को शामिल किया जाए। विभाग ने गत 26 जून को एक नया पत्र जारी कर जिला कलेक्टरों को आवेदन करने वाले वकीलों में से एक अतिरिक्त पैनल भेजने के निर्देश दिए थे। याचिका में इन्हीं निर्देशों को चुनौती दी गई थी।
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सरकर के निर्देशों में यह भी कहा गया कि अतिरिक्त पैनल में पूर्व में प्रस्तावित नामों से अलग अधिवक्ताओं के नाम होने चाहिए। याचिका में कहा गया कि अतिरिक्त पैनल बनाने के पीछे मनचाहे वकीलों को लोक अभियोजक पद पर नियुक्ति देना है। ऐसे में नई पैनल लिस्ट से लोक अभियोजक पद पर नियुक्तियों को रोका जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नई पैनल लिस्ट से नियुक्तियां देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।
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