कुम्हेर
डीग (Deeg)जिले के थाना कुम्हेर (Kumher) के गांव बिलावटी निवासी एक पीड़ित ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ हुए अपराध के मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़िता के 183 बी.एन.एस.एस. के बयान न्यायालय में लेखबद्ध नहीं कराये जाने और मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है।
पीड़ित ने कहा है कि जरिये इस्तगासा एक एफ.आई.आर. जुर्म दफा 74, 75(2), 78(2) बी. एन.एस व पोक्सो की धारा 7, 8 थाना कुम्हेर में 27.07.2024 को दर्ज कराई गई थी। लेकिन इसमें अभी तक अनुसंधान अधिकारी द्वारा पीड़िता के 183 बी.एन.एस.एस. के बयान न्यायालय में लेखबद्ध नहीं कराये गये हैं और ना ही मुकदमे में कोई अन्य कार्यवाही की गई है। जबकि मुलजिम कुमरसिंह राशन डीलर दबंग व राजनैतिक पहुंच वाला होने के कारण आए दिन जान से मारने एवं पीड़िता को स्कूल आते-जाते समय अपहरण करने की धमकी दे रहा है। पीड़ित ने कहा है कि पूर्व में भी यह मुलजिम महिलाओं के साथ राशन वितरण करते समय छेड़छाड़ व बैड टच जैसी हरकतें करता रहा है।
पीड़ित ने कहा है कि वह गरीब व असहाय व्यक्ति है जो मुलजिम की धमकी से सदमे में है। पीड़िता मुलजिम की धमकी से भयभीत हैं पीड़िता स्कूल भी नहीं जा पा रही है जिससे उसका जीवन अंधकारमय होने की प्रबल सम्भावना है।
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