भरतपुर के वैर न्यायालय ने 619.8 किलो डोडा चूरा तस्करी मामले में छह आरोपियों को 15-15 साल के कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एक आरोपी अभी भी फरार है।
मुरारी शर्मा, वैर (भरतपुर)
करीब चार साल पुराने चर्चित 619.8 किलो डोडा चूरा तस्करी मामले में वैर स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले का एक आरोपी अब भी फरार है।
झारखंड से नागौर जा रही थी करोड़ों की खेप
विशिष्ट लोक अभियोजक कमलेश बौहरा ने बताया 2 अक्टूबर 2021 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की जोधपुर क्षेत्रीय इकाई को गुप्त सूचना मिली थी कि डोडा चूरा से भरा एक ट्रक झारखंड से नागौर की ओर रवाना हुआ है। सूचना के मुताबिक ट्रक को एक कार एस्कॉर्ट कर रही थी और खेप भरतपुर के रास्ते नागौर पहुंचाई जानी थी।
सूचना मिलते ही अधिकारियों ने विशेष टीम गठित कर अमौली टोल प्लाजा पर नाकाबंदी कर दी।
ट्रक से बरामद हुआ 619.8 किलो डोडा चूरा
3 अक्टूबर 2021 को नाकाबंदी के दौरान टीम ने संदिग्ध ट्रक और उसके आगे चल रही एस्कॉर्ट कार को रोक लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ट्रक की तलाशी ली गई, जिसमें 619 किलो 800 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। मौके से छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा।
12 गवाह, 301 दस्तावेज… मजबूत साक्ष्यों के आधार पर हुई सजा
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के बयान और 301 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। इन साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
इस मामले में अशोक पुत्र जैताराम, निवासी भाटियों की ढाणी (खींवसर), अब भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
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दोषी ठहराए गए आरोपी
- संग्राम सिंह
- ओमाराम
- सुनील
- कालूराम
- धीमाराम
- भूराराम
सभी को 15 वर्ष का कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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