केंद्र सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी FDC के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई है।
नई दिल्ली। सर्दी-जुकाम जैसी तकलीफों में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाओं को लेकर केंद्र सरकार ने छोटे बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है।
सरकार ने इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर अब सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, बल्कि इनके लेबल, पैकेज इंसर्ट और प्रचार सामग्री पर साफ चेतावनी देना भी जरूरी कर दिया है। कंपनियों को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि इन FDC का इस्तेमाल चार साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।
पहले कुछ दवाओं तक थी पाबंदी, अब पूरा दायरा बढ़ा
इस मामले में सरकार ने पहले 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचना जारी कर क्लोरफेनिरामाइन मेलिएट और फिनाइलफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले कुछ FDC पर उम्र संबंधी चेतावनी लागू की थी। अब इसका दायरा बढ़ाते हुए इन दोनों घटकों वाले सभी फॉर्मुलेशन को इसके दायरे में ला दिया गया है।
विशेषज्ञों की सलाह के बाद लिया फैसला
सरकार का यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार के मुताबिक, चार साल से कम उम्र के बच्चों में इन दवा संयोजनों के इस्तेमाल से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं और इनके सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं।
निर्माताओं को इन दवाओं पर यह चेतावनी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी—
“फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल चार वर्ष से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाना चाहिए।”
राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही फैसला लागू
केंद्र सरकार ने यह अधिसूचना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26ए के तहत जनस्वास्थ्य के हित में जारी की है। राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से यह फैसला प्रभावी हो गया है।
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