Good News: रेलवे ने बदली ट्रांसफर पॉलिसी, अब ये बना दिया नियम, तत्काल प्रभाव से लागू 

नई दिल्ली 

तबादलों में भारी गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद रेलवे बोर्ड ने  कर्मचारियों की ट्रांसफर पॉलिसी बदल दी है। बोर्ड नई तबादला पॉलिसी तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी है। नई पॉलिसी के तहत रेलवे कर्मचारियों को मनपसंद स्थान पर तबादला कराने के लिए अब आफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे कर्मचारी पसंद वाले स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं।

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दरअसल रेलवे बोर्ड ने तबादलों में अनियमितताओं की शिकायतें मिलने के बाद नया नियम बना दिया है  जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत रेलवे कर्मचारियों को मनपसंद स्थान पर तबादला कराने के लिए अब आफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कर्मचारी पसंद वाले स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

 रेलवे के नियमानुसार रेल मंडल में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों का चार या दो वर्ष में तबादला होता है। इसी दौरान अधिकारी व आफिस में काम करने वाले कर्मचारी मनमानी करते हैं और नियमों के खिलाफ जाकर कर्मचारियों के अनचाही जगह पर कर देते हैं। कई कर्मचारी तो इअतनी प्रताड़ना के शिकार होते हैं कि उनका हर साल ही तबादला कर दिया जाता है जबकि अच्छी रसूखात वाले कर्मचारी वर्षों तक एक ही जगह पर जमे रहते हैं। इससे रेल कर्मचारियों में आक्रोश बना रहता था। रेल मंत्रालय के पास शिकायतों का अम्बार लग जाता था। पर अब रेलवे के नए नियम से इन गड़बड़ियों पर अंकुश लग जाएगा।

‘पहले आओ पहले पाओ’
रेलवे बोर्ड का कहना है कि रेल कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में पूर्णतया पारदर्शिता बरतने की कोशिश की जा रही है। रेलवे बोर्ड के एचआर सेक्शन की और से इस बाबत एक पत्र भी जारी किया गया है। इसमें  नए नियम का खुलासा किया गया है। इसके अनुसार कर्मचारी स्थानांतरण का समय पूरा होने से पहले मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के जरिए अपने पसंदीदा स्थान के लिए आनलाइन आवेदन कर सकता है। यदि एक स्थान के लिए दो या इससे अधिक आवेदन  आते हैं तो जिसका आवेदन पहले प्राप्त होगा उसको पहले स्थानांतरण मिलेगा।

वहीं अन्य तरह की अनियमितता भी नहीं बरती जाएगी। कर्मचारी के आवेदन पत्र सुपरवाइजर, ब्रांच अधिकारी व कार्मिक विभाग के अधिकारी अपनी राय दे सकते हैं, तबादला का अंतिम आदेश मंडल रेल प्रबंधक या अपर मंडल रेल प्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

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