अलवर
पोक्सो कोर्ट ने मंगलवार को 5 साल के बालक से कुकर्म के एक आरोपी को बीस साल के कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
मामला अलवर जिले के भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र के एक गांव का है। विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि 20 अगस्त, 2021 को बालक के माता-पिता ने रिपोर्ट दी थी कि वे दिन के समय मजदूरी पर गए थे। बालक घर पर अकेला था। पड़ौस में रहने वाला 25 साल के भूपेंद्र ने बालक को 10 रुपए देने का लालच देकर उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उससे कुकर्म किया। इससे खून से लथपथ बालक चिल्लाता रहा।इस पर भूपेंद्र वहां से भाग गया। इसके बाद बालक रोता हुआ घर आया अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था।
गंगावत ने बताया कि अब आरोपी को पोक्सो कोर्ट से 20 साल की सजा सुनाई है। अलग-अलग धाराओं में सजा व जुर्माना लगाया गया है। धारा 363 में 5 साल की सजा, 377 में 10 साल की सजा, पोक्सो एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई है। सभी धाराओं में जुर्माना भी लगाया गया है।
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