जयपुर
राजस्थान में स्कूली बच्चों में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी कर दीं। नई गाइड लाइन में अब शिक्षण संस्थानों में ऑफ लाइन क्लास के साथ-साथ ऑनलाइन क्लास का विकल्प फिर से खोल दिया गया है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले अभिभावकों की लिखित में अनुमति लेनी होगी।
नई गाइडलाइन के अनुसार सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को ऑफ लाइन के साथ ऑन लाइन क्लास अनिवार्य रूप से शुरू करनी होगी। इसके साथ ही बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले अभिभावकों की लिखित में अनुमति लेनी होगी। स्कूल प्रशासन बच्चों को स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
राज्य के गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार के हस्ताक्षरों से जारी नई कोरोना गाइड लाइन के अनुसार पिछले कुछ दिनों से कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव मामलों के मद्देनजर आमजन द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार, Test-Track-Treat प्रोटोकॉल एवं टीकाकरण के साथ-साथ मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी एवं बंद स्थानों पर उचित वेंटिलेशन का ध्यान रखना अति आवश्यक है।
कलक्टरों को दिए संस्थानों को बंद करने के अधिकार
निर्देशों में कहा गया है कि कोविड संक्रमण की तत्कालिक परिस्थिति के महेनजर किसी भी विद्यालय / हॉस्टल इत्यादि को कुछ समय के लिए बंद करने या अन्य कोई प्रतिबांध लगाने के लिए जिला कलक्टर अधिकृत होंगे ताकि उनके द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्देश जारी किए जा सके।
प्रार्थना सभा (Assembly) एवं भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक
नई गाइड लाइन के अनुसार शिक्षण संस्थानों में प्रार्थना सभा (Assembly) एवं अन्य किसी भी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्य द्वार पर प्रवेश एवं निकास के दौरान संस्थान परिसर, कक्षाओं में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) का ध्यान रखना होगा एवं संस्थान में किसी भी स्थान पर विद्यार्थी / अभिभावक / कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो इसके साथ ही भिन्न-भिन्न कक्षाओं के आवागमन के समय में कुछ समय का अन्तराल रखना होगा।
किसी विद्यार्थी / स्टाफ द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिए छात्रों की बैठक व्यवस्था में प्रत्येक छात्र के मध्य कम से कम दो गज की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। संस्थान परिसर में किसी भी विद्यार्थी / शिक्षकगण / कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर संस्थान द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद करना होगा।
मास्क और दो गज के दूरी के लिए चलेगा अभियान
राज्य में कोविड-19 संक्रमण केसों में हो रही वृद्धि के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन पुलिस विभाग एवं नगर निकाय की संयुक्त प्रवर्तन दल बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया जाए ताकि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार जैसे फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं मानक संचालन प्रक्रिया आदि की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जा सके।
छात्रावासों में बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य
इसी तरह जिन शिक्षण संस्थानों द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, उनके द्वारा बाहर से आने वाले छात्रों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा व रिपोर्ट आने तक क्वारंटीन किया जाएगा। विभिन्न विभागों (समाज कल्याण विभाग / शिक्षा विभाग / अल्पसंख्यक विभाग एवं टीएडी) द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों / छात्रावास द्वारा भी इन दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी
इन गाइड लाइन को भी जानें
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / विद्यालय के शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ एवं संस्थान आवागमन हेतु संचालित बस, ऑटो एवं कैब के चालक इत्यादि को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक (1st & 2nd dose) अनिवार्य रूप से लेनी होगी।
- शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थियों के आवागमन हेतु संचालित स्कूल बस/ऑटो/कैब इत्यादि वाहन की बैठक क्षमता के अनुसार ही अनुमत होंगे।
- शिक्षण संस्थानों में आने से पूर्व सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने माता-पिता / अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- वे माता-पिता / अभिभावक जो अपने बच्चों को अभी ऑफलाईन अध्ययन हेतु संस्थान नहीं भेजना चाहते उन पर संस्थान द्वारा उपस्थिति हेतु दबाव नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जाएगी।
- प्रत्येक शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टाफ / विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी एवं इसके उपरान्त ही प्रवेश दिया जाए।
- अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान एवं आवागमन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “No Mask No Entry” की पालना आवश्यक है।
- प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम में कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि प्रतिदिन सेनेटाईज करना होगा एवं खिड़की / दरवाजों को खुला रखना होगा। संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाइज कराना अनिवार्य होगा।
अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में
सभी प्रकार के भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / त्योहारों / शादी समारोह में कोविड उपयुक्त व्यवहार (मास्क का अनिवार्य उपयोग, सेनेटाईजेशन, दो गज की दूरी) की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
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