योगी सरकार ने 14 लाख कर्मचारियों के लिए खोला खजाना, DA में 5% का इजाफा; लेकिन एरियर की रकम पर लागू किया ये नियम

यूपी की योगी सरकार ने 14 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। जानिए जुलाई से एरियर और नकद भुगतान के नए नियम।

लखनऊ। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। योगी सरकार ने 14 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों का डीए 58 से बढ़कर 63 फीसदी हो गया है। बढ़ी हुई दर का फायदा एक जुलाई 2026 से मिलेगा। यानी कर्मचारियों को चार महीने का एरियर भी मिलेगा, लेकिन इस बार सरकार ने एरियर के भुगतान को लेकर ऐसा प्रावधान किया है, जिसे जानना हर कर्मचारी के लिए जरूरी है।

आज जारी हुआ शासनादेश, जुलाई से मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ

प्रमुख सचिव आलोक कुमार की ओर से 7 नवंबर को जारी शासनादेश के मुताबिक, महंगाई भत्ते की नई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसका लाभ राज्य के पूर्णकालिक नियमित कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और कार्यभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा। यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारक भी इस दायरे में शामिल हैं।

डीए की दर 58 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी किए जाने से कर्मचारियों की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, जुलाई से अक्टूबर तक के बकाये और नवंबर के वेतन का भुगतान अलग-अलग तरीके से किया जाएगा।

चार महीने का एरियर मिलेगा, लेकिन पूरा पैसा हाथ में नहीं आएगा

शासनादेश के अनुसार, जुलाई से अक्टूबर 2026 तक के बढ़े हुए महंगाई भत्ते का एरियर कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा। वहीं नवंबर 2026 के नियमित वेतन के साथ 63 फीसदी की नई दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।

राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े कर्मचारियों के लिए एरियर का अलग फॉर्मूला तय किया गया है। इनके बकाये की 10 फीसदी राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा होगी। इस राशि पर राज्य सरकार या नियोक्ता की ओर से 14 फीसदी अंशदान भी जमा किया जाएगा। शेष 90 फीसदी रकम पीपीएफ या एनएससी के रूप में दी जाएगी।

रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी पूरी रकम नकद

सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भुगतान की व्यवस्था में राहत दी है। जिन कर्मचारियों की सेवाएं शासनादेश जारी होने से पहले समाप्त हो चुकी हैं अथवा जो एक जुलाई 2026 से शासनादेश जारी होने की तारीख के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें महंगाई भत्ते के बकाये की पूरी राशि नकद दी जाएगी। इसके अलावा अगले छह महीने के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी भी इस व्यवस्था के दायरे में शामिल किए गए हैं।

एक दिन पहले बोनस का भी हो चुका है ऐलान

गौरतलब है कि योगी सरकार ने इससे एक दिन पहले ही राज्य कर्मचारियों के लिए वर्ष 2025-26 का 30 दिन का तदर्थ बोनस घोषित किया था। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये तक बोनस मिलेगा।

मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों और राजकीय विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। बोनस की कुल धनराशि का 75 फीसदी हिस्सा जीपीएफ खाते में जमा होगा, जबकि शेष 25 फीसदी नकद दिया जाएगा।

इस तरह दिवाली से पहले सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए दो अलग-अलग फैसले सामने आए हैं। पहले 30 दिन के बोनस की घोषणा हुई और अब महंगाई भत्ते में 5 फीसदी की बढ़ोतरी का शासनादेश जारी कर दिया गया है। कर्मचारियों के लिए अब सबसे अहम बात नवंबर के वेतन में बढ़े हुए डीए और एरियर के भुगतान की व्यवस्था रहेगी।

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