राजस्थान में खुला तबादलों का ‘दरवाजा’ | 5 जुलाई तक होंगे ट्रांसफर, लेकिन इन कर्मचारियों पर अब भी रोक

राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। 19 जून से 5 जुलाई 2026 तक ट्रांसफर किए जा सकेंगे। जानिए किन विभागों को छूट मिली, किन पर रोक जारी है और किन कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी।

जयपुर। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों का लंबे समय से चला आ रहा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने तबादलों पर लगी रोक हटा दी है और अब 19 जून से 5 जुलाई 2026 तक सरकारी विभागों में ट्रांसफर-पोस्टिंग का सिलसिला शुरू हो सकेगा। यानी कर्मचारियों के पास अपनी पसंद की पोस्टिंग के लिए महज 16 दिनों का मौका होगा।

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प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद सभी सरकारी विभागों, निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं में तबादलों की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। विभाग अपने स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक स्वीकृतियां लेकर ट्रांसफर आदेश जारी कर सकेंगे।

सरकार की ओर से ट्रांसफर विंडो सीमित अवधि के लिए खोली गई है। ऐसे में जिन कर्मचारियों को स्थानांतरण कराना है, उन्हें 5 जुलाई की समय-सीमा के भीतर आवेदन और पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तबादलों की गतिविधियां तेज रहेंगी।

हालांकि इस बार भी सभी कर्मचारियों को राहत नहीं मिली है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों और अन्य कार्मिकों पर तबादला प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। संभावित वर्षाकाल और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत को देखते हुए इस विभाग में अगले आदेश तक कोई ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसी तरह शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी अध्यापकों को भी इस ट्रांसफर प्रक्रिया से बाहर रखा गया है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तबादलों के दौरान कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें एकल महिला, विधवा और परित्यक्ता महिला कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों के मामलों को भी प्राथमिकता मिलेगी।

दिव्यांग कर्मचारी, लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कार्मिक तथा राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के मामलों को भी प्राथमिकता सूची में रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी पात्र कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के भीतर ही अपनी तबादला प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्योंकि 5 जुलाई के बाद यह विशेष छूट स्वतः समाप्त हो जाएगी।

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