जयपुर
राजस्थान ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 ( RVRES) में राज्य सेवा में जो महाविद्यालय शिक्षक समायोजित हुए उनमें से कुछ शिक्षकों के 31 दिसंबर 2008 के बाद देय सीएएस लाभ बकाया थे वहीं कुछ शिक्षकों को पूर्व अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा 31 दिसंबर 2008 के पहले के सीएएस लाभ नहीं दिए गए थे। अब इन शिक्षकों के सीएएस लाभ के आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं।
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जारी आदेशों के अनुसार 2008 से पूर्व बकाया 16 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान एवं 20 शिक्षकों को चयनित वेतनमान तथा 31 दिसंबर 2008 के बाद देय चयनित वेतनमान का लाभ 41 शिक्षकों को दिया गया है।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ राजस्थान (ABRSM) (उच्च शिक्षा) के प्रदेश महामंत्री प्रो. सुशील कुमार बिस्सू ने बताया कि प्रकरण संगठन के संज्ञान में आते ही 2013 से ही आरवीआरईएस शिक्षकों के जायज वित्तीय हक दिलवाने के लिए प्रयासरत रहा। शैक्षिक महासंघ के लंबे संघर्ष के उपरांत आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा ये आदेश जारी किए गए। प्रो. बिस्सू ने बताया कि 2013 से ही संगठन ने मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, विभाग के अधिकारियों के साथ हर बैठक में इस प्रकरण को प्राथमिकता से उठाया। संगठन ने अपने ज्ञापनों के साथ आवश्यक दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय रहा कि ब्यूरोक्रेट्स द्वारा प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया।
शैक्षिक महासंघ के दबाव के चलते राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने जुलाई माह में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में आरवीआरईएस शिक्षकों को सीएएस लाभ देने की घोषणा की। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रो. दीपक शर्मा ने बताया उप मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी संगठन लगातार प्रयास करता रहा जिसकी परिणीति स्वरूप 17 दिसंबर 2024 को उच्च शिक्षा सचिव डॉ.आरूषी मलिक की अध्यक्षता में आरवीआरईएस शिक्षकों को सीएएस लाभ देने के लिए संवीक्षा समिति की अनुशंसा अनुसार 24 दिसंबर को अपेक्षित आदेश जारी हुए हैं।
इसी स्क्रीनिंग बैठक में पूर्व अनुदानित संस्थान द्वारा कुछ गलत सीएएस के लाभ दिए गए थे उनकी रिव्यू बैठक भी कर 16 शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान तथा 10 शिक्षकों को चयनित वेतनमान का लाभ दिया। शैक्षिक महासंघ आरवीआरईएस शिक्षकों को सीएएस लाभ दिए जाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया है।
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