नई दिल्ली
ग्रामीण बैंक कर्मियों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने इस बाबत देश के 43 ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के बाद ग्रामीण बैंक के अनिवार्य सेवानिवृत्त और बर्खास्त कर्मियों को भए पेंशन मिलेगी। इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा।
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वित्त मंत्रालय ने देश के 43 ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर पेंशन भुगतान संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। इसके तहत यह स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण बैंक पेंशन रेगुलेशन 2018 के तहत पहली अप्रैल 2018 के प्रभाव से उन सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन दिया गया था, जो पहली अप्रैल 2010 के पूर्व सेवा में थे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पहली नवंबर 1993 के प्रभाव से पेंशन रेगुलेशन 2018 के तहत पात्र सभी सेवा निवृत्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान करना है। इसमें सेवानिवृत्त, मृत, अनिवार्य सेवानिवृत्त, त्याग पत्र देने वाले, बर्खास्त, पेंशन विकल्प पत्र नहीं दे पाने या पीएफ की राशि नहीं लौटाने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मी सम्मिलित किया गया है।
यूनाइटेड फोरम आफ ग्रामीण बैंक यूनियन्स के राष्ट्रीय संयोजक डीएन त्रिवेदी के अनुसार भारत सरकार ने सभी ग्रामीण बैंक को पेंशन रेगुलेशन 2018 में संशोधन कर वंचित सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन पाने की पात्रता प्रदान करने के लिए गजट नोटिफिकेशन कराने का निर्देश जारी कर दिया है। इस क्रम में बैंक की वेबसाइट से पेंशन ऑप्सन फार्म डाउनलोड कर संबंधित बैंक के प्रधान कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय में शीघ्र जमा करना होगा।
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