1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, आप पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली 

अगले महीने की पहली तारीख यानी एक अक्टूबर से बैंक के कई नियम बदल जाएंगे इस बदलाव का असर ग्राहकों के जेब पर भी पड़ सकता है इसलिए बैंक ग्राहक इन नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें ताकि बैंक में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेइन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास तक के जीवन पर होगा। अगले महीने जो नियम बदल रहे हैं उनमें कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान और पेंशन से जुड़े नियम मुख्य हैं।

ऑटो डेबिट के बदलेंगे नियम
1 अक्टूबर से सबसे बड़ा बदलाव आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड को लेकर हो रहा है इस दिन से ऑटो डेबिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया नियम लागू हो रहा है इस नियम के तहत ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक इस बात की मंजूरी न दे दे नए नियम के मुताबिक बैंक को किसी भी ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए ग्राहकों को 24 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन भेजना होगा कस्टमर के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसे कन्फर्म करेगा यानी अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर कंज्यूमर से उसकी मंजूरी ली जाएगी यह नोटिफिकेशन ग्राहकों को एसएमएस या ई-मेल से भी भेजा जा सकता है

आपसे बिना पूछे नहीं कटेगा पैसा
1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक के एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन (AFA) नियम लागू होंगे ये नया नियम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड,  प्रीपेड कार्ड से जुड़े ऑटो पेमेंट पर पर लागू होगा अब आपके OTT सब्सक्रिपशन के बिल, यूटिलिटी बिल समेत कई पेमेंट सर्विस आपसे बिना पूछे आपको पैसे नहीं काट पाएंगे सरल शब्दों में समझें तो अभी तक तय डेट पर बैंक और मोबाइल वॉलेट अपने आप खाते से पैसे काट लेते थे और पैसे कटने का SMS ग्राहक के पास आता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब पहले ऑटो डेबिट या कटने वाली किश्त या बिल पेमेंट का मैसेज पहले आएगा। हर बार बैंक और मोबाइल वॉलेट को इसकी इजाजत लेनी होगी। उन्हें अपने सिस्टम में  बदलाव करना होगा और हर बार परमिशन मिलने पर पैसे कटेंगे। वह अपने आप पैसे नहीं काट सकते।

नियमों का असर बैंक और मोबाइल वॉलेट जैसे Paytm,फोनपे, फ्रीचार्ज जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स (Digiatl payment platforms) पर होगा। अब उन्हें हर बार किश्त या बिल पेमेंट के लिए पहले यूजर्स या ग्राहक से इजाजत लेनी होगी। RBI ने कहा है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रेकरिंग ट्रांसजैक्शन के लिए अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरूरत होगी और ये नियम 1 अक्टूबर से लागू हो सकता है।

बैंक अकाउंट्स से जुड़े पेमेंट्स पर असर नहीं होगा

  • होम लोन, ऑटो लोन की EMI
  • म्युचुअल फंड की SIP
  • इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स

इन बैंकों में पुरानी चेकबुक बंद
1 अक्टूबर से इन तीन बैंकों की चेकबुक और MICR कोड स्वतः इनवैलिड हो जाएंगे इन तीन बैंकों में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इलाहाबाद बैंक शामिल है ये वो बैंक जिनका मर्जर हाल ही में दूसरे बैंकों में हुआ है मर्जर होने के कारण अकाउंट होल्डर के अकाउंट नंबरों, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड में बदलाव हुआ है इस कारण 1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक को रिजेक्ट कर देगा

बदल रहा है पेंशन का नियम
1 अक्टूबर से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा नियम बदल जाएगा  अब देश में सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी हेड पोस्ट ऑफिस में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं  इन बुजुर्गों को हेड पोस्ट ऑफिस के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे  इस काम के लिए बुजुर्गों को 30 नवंबर तक का समय दिया गया है

जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का काम पोस्ट ऑफिस के जरिए अक्टूबर से शुरू हो जाएगा इसलिए भारतीय डाक विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि जीवन प्रमाण सेंटर की आईडी अगर बंद है तो उसे समय से एक्टिवेट कर लें ताकि बुजुर्ग पेंशनर्स को किसी भी तरह से कोई दिक्कत न हो

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