CGHS कार्ड को लेकर आई बड़ी अपडेट, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अब ये काम कर दिया अनिवार्य

नई दिल्ली 

CGHS कार्ड को लेकर बड़ी अपडेट अपडेट सामने आई है। सरकार  ने सभी केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड जारी करने के लिए एक गाइड लाइन जारी की है इसके तहत अब सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य योजना (CGHS) कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है

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मंत्रालय ने अपनी गाइड लाइन में कहा कि केंद्रीय कर्मचारी को टेंपरेरी रेफरेंस नंबर बनाने के लिए www.cghs.nic.in पर जाना होगा  उसे वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म भरना होगा और उसे ऑनलाइन जमा भी करना पड़ेगा  एक बार ऐसा हो जाने के बाद, उसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर उसे संबंधित ऑफिस में जमा करना होगा किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पास पहले से ही CGHS कार्ड उपलब्ध है तो, उसे फॉर्म के साथ पुराने CGHS कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी

ये डाक्यूमेंट्स सबमिट करें 

  • बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट (यदि पुत्र आश्रित है)
  • किसी सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति (आश्रित पुत्र की आयु 25 साल या उससे अधिक होने पर)
  • कार्यरत कर्मी की सैलरी स्लिप
  • पता के प्रमाणपत्र
  • परिवार के सदस्यों की निर्भरता साबित करने वाले दस्तावेज
  • आश्रित परिवार के सदस्यों के पहचान प्रमाण की प्रति

क्या है CGHS कार्ड
मालूम हो कि केंद्र सरकार अपने अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों और रिटायर हो गए पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत CGHS कार्ड जारी करती है, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर के साथ-साथ एक यूनिक बेनिफिशरी आईडी नंबर होता है इस कार्ड के होने से कर्मचारियों या पेंशनर्स और उनपर निर्भर रहने वाले लोगों को व्यापक चिकित्सा कवर दिया जाता है

कौन हो सकते हैं आश्रित

  1. कर्मचारी या पेंशनभोगी का पति या पत्नी
  2. सीजीएचएस के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्मचारी के पास आश्रित माता-पिता या आश्रित माता-पिता-ससुर को शामिल करने का विकल्प होता है, बशर्ते निर्भरता और निवास आदि की शर्तें पूरी होती हों
  3. यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पत्नियाँ हैं, तो केवल पहली पत्नी
  4. कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों, सौतेले बच्चों और वार्ड के रूप में लिए गए बच्चों सहित बच्चे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
  1. i) बेटा:25 वर्ष की आयु प्राप्त तक या जब तक कमाना शुरू नहीं करता है
  2. ii) बेटी: जबतक कमाना शुरू नहीं करती या शादी नहीं हो जाती

iii) बेटा: शारीरिक या मानसिक विकलांग हो

  1. iv) आश्रित तलाकशुदा/परित्यक्त या अपने पति से अलग
  2. v) आश्रित नाबालिग भाई (भाई): वयस्क होने की आयु तक

vi) विधवा/अलग रह रही बेटियों के आश्रित नाबालिग बच्चे: वयस्क होने की आयु तक

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