नई दिल्ली
पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। यह नियम है नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन चुनने का नियम। यानी अब कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में से किसी एक ऑप्शन चुन सकते हैं। सीसीएस रूल्स, 2021 (CLC Rules 2021) को 30 मार्च 2021 की गजट नोटिफिकेशन के जरिए नोटिफाई किया गया है। सीसीएस रूल्स 2021 के नियम 10 के अनुसार, नेशनन पेंशन स्कीम के अंदर आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अब मृत्यु से पहले पुरानी पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के तहत जमा पेंशन कॉर्पस का फायदा चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इस योजना का लाभ वो परिवार नहीं ले सकेगा, जिसका सदस्य मर चुका है।
नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ बाय डिफॉल्ट
अगर कोई कर्मचारी इनमें से किसी ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं करता है तो नौकरी के पहले 15 वर्षों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाभ दिया जाएगा। उसके बाद नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ डिफॉल्ट रूप से मिल जाएगा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना का डिफॉल्ट ऑप्शन मार्च 2024 तक पहले से ही दिया हुआ है। भले की कर्मचारी 15 साल की नौकरी पूरी कर चुका हो
क्या कहता है सीसीएस रूल्स, 2021
सीसीएस रूल्स, 2021 में कहा गया है कि एनपीएस के अंदर आने वाले सभी कर्मचारी, गवर्नमेंट जॉब में आने के समय नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ पाने के निए फॉर्म 1 में एक ऑल्यान का यूज करेगा। इसके अलावा केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 या केंद्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 के तहत उनकी मृत्यु या अक्षमता के कारण बोर्डिंग या छंटनी पर रिटायर होने की स्थिति में लाभ लिया जा सकेगा। नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी जो पहले से ही सरकारी जॉब में है और एनपीएस में है, उन्हें भी जल्दी ही फॉर्म 2 में इस तरह के ऑप्शन का यूज करना होगा।
ऑफिस मेमोरेंडम किया गया जारी
डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की ओर से 9 जून को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी हुआ है। जिसमें कहा गया है कि जो कर्मचारी पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं और एनपीएस के तहत कवर्ड हैं, उन्हें भी फॉर्म 2 में परिवार की डिटेल जानकारी देनी होगी। यह सेंट्रल रिकॉर्ड में रखने के लिए जरूरी है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस ने सभी को 11 जून तक इस संबंध में अपना ऑप्शन संबंधित डिविजन में बताने के लिए कहा था।
परिवार को मिलेंगे ये लाभ
सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पारिवारिक पेंशन सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तेमाल किए गए ऑप्शन के अनुसार या डिफॉल्ट ऑप्शन या किसी कर्मचारी ने एनपीएस का ऑप्शन चुना है, तो परिवार को एनपीएस के तहत उसकी एकुमेलेटेड पेंशन वेल्थ से लाभ मिलेगा। जिसके तहत डेथ ग्रैच्युटी, लीव इनकैशमेंट, सीजीईजीआईएसए से लाभ, सीजीएचएस की सुविधाएं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सैलरी का भुगतान शामिल है।
ये भी पढ़ें
- ‘अंतरमन से की गई प्रार्थना दिव्य तत्व से जोड़ती है’
- स्त्री बदल रही है…
- भरतपुर के व्यापारी तिरंगा यात्रा के जरिए 19 मई को भारतीय सेना के शौर्य को करेंगे नमन
- पट्टे की फाइलों पर बैठा अफसर, गरीबों की उम्मीदों का घोंटा गला | भरतपुर में एटीपी के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं-पुरुषों ने खोला मोर्चा, कहा– अब चुप नहीं बैठेंगे
- पहलगाम में टूरिस्टों को गोलियों से छलनी करने से पहले पाक के संपर्क में थी ज्योति मल्होत्रा | कैमरा लेकर घूम रही थी, चीन भी जा चुकी | यूट्यूब के पीछे छुपा था देशद्रोह का षड्यंत्र, जानें पुलिस ने और क्या किए बड़े खुलासे
- भरतपुर में दुकान की जगह को लेकर हिंसा, एक दर्जन घायल | पत्थरबाज़ी और बोतलबाज़ी से मोहल्ले में दहशत
- झूठ की फैक्ट्री चलाने वाला वकील सलाखों के पीछे | कोर्ट ने 10.5 साल की कैद, ₹2.51 लाख जुर्माना ठोका
- ढाई लाख की डील में 50 हजार लेते पकड़ा गया दलाल | POCSO केस में गिरफ्तारी टालने की रिश्वत ले रहा था DSP का एजेंट | DSP और रीडर फरार
- पाकिस्तान पर भारत का एक और प्रहार, चलाया ‘जलास्त्र’ | अब ऐसे रोका जाएगा अफगानिस्तान से मिलने वाला पानी | पाकिस्तान में खलबली
- भरतपुर के व्यापारियों की आवाज मंत्री तक पहुंची | अतिक्रमण से उजड़े दुकानदारों को मिलेगा मुआवजा या नया स्थान, गृह राज्य मंत्री ने दिए तुरंत आदेश
- कोटा विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबन्ध विभाग और इण्डियन अकाउण्टिंग एसोसिएशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जताया आभार